मखाना खेती के लिए अनुदान हेतु आवेदन
देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इन फसलों की खेती के लिए भारी अनुदान भी उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में मखाना की खेती के लिए उन्नत बीज से लेकर उसके भंडारण के लिए भंडार गृह बनवाने तक के लिए भारी अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मखाना के उन्नत बीज उत्पादन, नया क्षेत्र विस्तार, भंडार गृह एवं बीज पर अनुदान दे रही है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है।
मखाना की खेती पर कितना अनुदान (subsidy) दिया जाएगा?
बिहार सरकार किसानों को मखाना की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीज से लेकर भंडारण तक अनुदान दे रही है। इसमें किसानों को मखाना के उन्नत प्रजाति जैसे (स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना-1) बीज उत्पादन पर 75 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। विभाग द्वारा इसकी लागत 97 हजार रुपए निर्धारित की गई है जिस पर यह अनुदान दिया जाएगा। वहीं मखाना की खेती के लिए नये क्षेत्र के विस्तार (खेत प्रणाली) पर सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देगी विभाग द्वारा इसके लिए भी लागत 97 हजार रुपये निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो किसान मखाना के लिये भंडार गृह बनवाना चाहते हैं सरकार उन्हें भी अनुदान देगी। सरकार मखाना भंडार गृह ( 05 MT) के लिए अनुमानित लागत 10 लाख रुपए पर 75 प्रतिशत का अनुदान देगी। वहीं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को मखाना बीज पर भी लागत 5400 रुपये प्रति हेक्टेयर पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इन जिलों के किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ
मखाना विकास योजना 2023-24 के लिए सरकार द्वारा कुछ जिले चयनित किए गए हैं इन जिलों के किसानों को ही योजना लाभ दिया जाएगा। इन जिलों में कटिहार, पूर्णियाँ, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा एवं खगड़िया जिले शामिल हैं। इन जिलों के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) एवं अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) के लिए दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मखाना विकास योजना का लाभ लेने के लिए कृषक के पास भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र तीन वर्ष पूर्व से अद्यतन एवं राजस्व रसीद एक वर्ष पूर्व का/एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। एकरारनामा का प्रारूप किसान ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को दिया जाएगा। कृषक चयन में प्रत्येक वर्ष 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
मखाना खेती के लिए अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन संख्या मिलने के बाद किसान horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
किसान योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए संबंधित ज़िला के सहायक निदेशक से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। या योजना से जुड़ी अधिक जानकारी उद्यान विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।