कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना
किसानों को अब अल्पकालीन फसली ऋण पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 736 करोड़ रुपए की ब्याज अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है। जिससे किसानों को सहकारी बैंक से लिए गए ऋण को समय पर चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सरकार के इस फ़ैसले से किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल सकेगा। साथ ही सरकार ने दीर्घकालीन फसली ऋण पर भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का फैसला लिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को इस वर्ष भी बिना किसी ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण मिलता रहेगा।
किसान अब 30 जून तक जमा कर सकते हैं फसली ऋण
राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2022 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, ऋण अदायगी की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया गया है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
दीर्घकालिक कृषि ऋण पर मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री ने अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने खेत पर आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी है।
खेत में घर बनाने पर भी मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने हेतु आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी अब प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।