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गुरूवार, मई 2, 2024
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बेसहारा गाय पालने वाले को सरकार देगी इतने रुपये

निराश्रित गाय पालन पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान

कम दूध देने वाली या दूध नहीं देने वाली या फिर गाय के बछड़े को किसान या पशुपालक छोड़ देते हैं | जिससे गाँव में गोवंशों की संख्या काफी बढ़ जाती है जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है | यह सभी गोवंश सडक पर आ जाने के कारण दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है | इसी को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसहारा गोवंश के लिए गोवंश सहभागिता योजना लेकर आई है |

इस योजना के तहत निराश्रित / बेसहारा गोवंश के पूर्ण रूप से भरण पोषण प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को महत्वाकांक्षी योजना है | यह योजना बेसहारा गोवंश एवं संवर्द्धन में सामाजिक सहभागिता बढाये जाने की योजना है |

बेसहारा गाय पालने के लिए क्या है योजना–

  1. जिलाधिकारी जनपद के एसे इच्छुक कृषकों / पशुपालकों / अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार हैं |
  2. ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा 30 रूपये प्रति गोवंश / प्रति दिन की दर से  (अर्थात 900 रुपये प्रति माह)  भरण – पोषण हेतु धनराशि सम्बंधित व्यक्ति पशु पालक के बैक खाते में प्रति माह डी.बी.टी. प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित की जायेगी |
  3. निराश्रित / बेसहारा गोवंश (जिसके कान में छल्ला अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों / पशुपालकों का जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अर्वाई / स्थाई गोवंश संरक्षण केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा |
  4. चिन्हित कृषकों / पशुपालक सुपुर्द किये गए गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा और न ही छुट्टा ही छोड़ेगा |
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कृषक / पशुपालक / अन्य व्यक्ति के चयन हेतु मापदण्ड / मानक

  1. कृषकों / पशुपालकों / अन्य व्यक्ति सम्बन्धित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान मे निवास कर रहा हो |
  2. किसानों/ पशुपालकों / अन्य व्यक्ति कोपलं पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो |
  3. इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम चार गोवंश ही दिया जाना है जिसमें नववत्सों की गन्ना नहीं किया जाना है अर्थात मादा गोवंश एवं दूध पीती बछिया को एक माना जायेगा |
  4. व्यक्ति के नाम से आवेदन की तिथि को किसी राष्ट्रीय बैंक में आधार लिंक किया बचत खाता है |
  5. दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिता दी जायेगी |
  6. प्रशिक्षित पैरावेट / पशुमित्र को प्राथमिकता दी जायेगी |
  7. इच्छुक व्यक्ति चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर अपने पहचान पात्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / राशन कार्ड) तथाबैंक पास बुक की पूर्ण पतनीय छाया प्रति के साथ आवेदन करेगा |
  8. व्यक्ति अपने ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी / पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें |

गोवंश सहभागिता योजना की पूरी जानकारी के लिए पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 

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18 टिप्पणी

  1. 🇮🇳🇮🇳जय हिन्द🇮🇳🇮🇳
    मैं ज्ञानचंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद के कादीपुर क्ष्रेत्र का निवासी हूँ कृपया सहयोग करें।

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