कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन
अभी खरीफ सीजन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है, ऐसे में किसान कम लागत में खरीफ फसलों की खेती कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की ख़रीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा फसलों की बुआई एवं फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
किसान वर्ष 2023-24 के लिए जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन 17 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे से 27 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 जुलाई 2023 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 03 बजे प्रदर्शित की जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र ख़रीद सकते है।
इन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान
खरीफ फसलों की बुआई एवं खेती को देखते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बुआई एवं फसल सुरक्षा से संबंधित कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं, जो इस प्रकार है:-
- पॉवर टिलर – 8 एच.पी. से अधिक
- बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित)/ पॉवर स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित)
- पॉवर वीडर
- क्लीनर–कम–ग्रेडर
- सीड ड्रिल
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल /सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / ग्राउंडनट प्लान्टर / रेज्ड बेड प्लान्टर / रिजफरो प्लान्टर / मल्टीक्राप प्लान्टर।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा
मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई– कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को कृषि यंत्र के लिए देना होगा डिमांड ड्राफ्ट डीडी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री ( सूचि देखने के लिए क्लिक करें ) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। अलग–अलग कृषि यंत्रों के लिए किसानों को इतनी धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा, जो इस प्रकार है :-
- पॉवर टिलर – 8 एच.पी. से अधिक – 5000/-रुपये
- बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित)/ पॉवर स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित)- 2000/- रुपये
- पॉवर वीडर– 2000/- रुपये
- क्लीनर-कम–ग्रेडर – 5000/-रुपये
- सीड ड्रिल – 2000/- रुपये
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल /सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / ग्राउंडनट प्लान्टर / रेज्ड बेड प्लान्टर / रिजफरो प्लान्टर / मल्टीक्राप प्लान्टर– 2000/- रुपये
नोट :- पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा।
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिये आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
खेती के लिए ट्रैक्टर
सर अभी योजना के लिए आवेदन नहीं हुए हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन होंगे टीबे जानकारी दी जाएगी।
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