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गुरूवार, मई 2, 2024
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सरकार 54 हजार सोलर पम्पों पर दे रही है सब्सिडी, किसान यहाँ करें आवेदन

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

फसलों की लागत और खेती में जोखिम कम करने के लिए सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पम्प दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पीएम-कुसुम योजना चला रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54 हजार से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6-6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अनुदान का लाभ पाकर किसान इसे खरीद सकते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है।

27 फरवरी से किसान कर सकते हैं सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन

वर्ष 2024-25 के लिए पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत किसान 27 फरवरी से निरंतर आवेदन कर सकते हैं। तीन अलग-अलग दिनों से किसान आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। 27 फरवरी से चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली व कानपुर मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों के किसान दोपहर 12 बजे से निरंतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी से सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर व बस्ती मंडलों से जुड़े समस्त जनपदों के किसान आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं, वहीं आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ व देवीपाटन मंडल के किसानों के लिए यह प्रक्रिया 29 फरवरी से प्रारंभ होगी।

सोलर पम्प पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

सरकार इस वर्ष 54 हजार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने जा रही है, इसके लिए विभाग की और से अलग-अलग प्रकार के सोलर पम्पों की लागत और उस पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि तय कर दी गई है। 2 एचपी डीसी और एसी सरफेस पंप की लागत सरकार की और से 1,71,716 रुपये तय की गई है जिस पर किसान मात्र 63,686 रुपये देकर 2 एचपी डीसी और एसी सरफेस पंप खरीद सकते हैं।

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वहीं 2 एचपी डीसी और एसी सबमर्सिबल पंप की क़ीमत सरकार की और से 1,74,541 एवं 1,74,073 रखी गई है, जिस पर किसान टोकन मनी सहित 64,816 एवं 64,629 रुपये देकर यह सोलर पम्प ले सकते हैं। वहीं 3 एचपी डीसी और एसी सबमर्सिबल पंप की कीमत 2,32,721 एवं 2,30,445 रुपये है, जिस पर किसानों को मात्र 88,088 रुपये एवं 87,178 रुपये देने होंगे।

इसके अलावा किसानों को 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को अनुदान एवं टोकन मनी के बाद मात्र 1,25,999 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को अनुदान के बाद मात्र 1,72,638 रुपये एवं 10 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए 2,86, 164 रुपये की राशि देनी होगी।

किसानों को जमा करना होगा 5,000 रुपये की टोकन मनी

राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए कुछ टोकन मनी देनी होगी ताकि वही किसान आवेदन करें जिन्हें वास्तव में सोलर पंप अनुदान पर लेना है। किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर की जानी है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000/- रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।

अनुदान पर सोलर पम्प के लिए कौन सा बोरिंग होना चाहिए

  • सरकार किसानों को 2 एचपी से 10 एचपी के सोलर पम्प पर अनुदान दे रही है। इसके लिए 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एचपी एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होना अनिवार्य है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि ज़ब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • 22 फीट तक 2 एचपी सर्फ़ेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होता है।
  • दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी, किंतु यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करे तो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसान बैंक से लोन लेकर भी सोलर पंप के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि अवस्थापना निधि AIF से नियमानुसार ब्याज में छूट भी दी जाएगी।
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सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

उत्तर प्रदेश के किसान 27 फरवरी 2024 से पीएम कुसुम योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जनपद के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

टोकन कन्फर्म करने के 14 दिनों के अंदर किसानों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पंप विशेष की माँग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक माँग वाले जनपदों में स्थांतरित कर दिए जाएँगे।

सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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