पशुओं के बीमा के लिए आवेदन
समय-समय पर पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग लगते रहते हैं, जिससे कई बार पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है ऐसी स्थिति में पशुपालक किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है। जिसको देखते हुए सरकार द्वारा पशुओं के बीमा के लिए योजना चलाई जा रही है। योजना के अंर्तगत पशुपालक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पशुओं के बीमा पर अनुदान भी देती है जिससे किसान मामूली शुल्क देकर अपने दुधारू पशु का बीमा करा सकते हैं।
इस कड़ी में बिहार गव्य विकास निदेशालय द्वारा राज्य के दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर अपने पशुओं का बीमा कर सकते हैं। जिससे पशुपालकों को डेयरी प्रबंधन में सहायता मिलेगी साथ ही भविष्य के आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा।
दुधारू मवेशियों हेतु पशु बीमा योजना क्या है?
बिहार गव्य विकास निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों का बीमा गंभीर बीमारी जैसे लम्पी त्वचा रोग, एच.एस.बी.क्यू. एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति के सापेक्ष बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसान डेयरी व्यवसाय के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यव्स्था में सुधार किया जा सके।
दुधारू पशुओं के बीमा हेतु कितनी राशि देनी होगी?
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना के तहत किसानों को कुछ प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। जिस पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में प्रति मवेशी का अधिकतम मूल्य 60,000 रुपये निर्धारित किया गया है यानी की पशु की मृत्यु होने पर बीमित पशुपालक को अधिकतम 60,000 रुपए की राशि दी जाएगी।
इसमें पशुपालक किसान को अपने मवेशी का बीमा कराने के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रुपए है, जिसमें सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि यानी की 1575 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तथा शेष राशि 25 प्रतिशत, 525 रुपये का भुगतान पशुपालक किसान द्वारा बीमा कंपनी को करना होगा। अर्थात् पशुपालक मात्र 525 रुपये में अपने मवेशी का 60 हजार रुपए तक का बीमा करा सकते हैं।
इन पशुओं का किया जाएगा बीमा
बिहार सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है अर्थात् राज्य के सभी पशुपालक अपने मवेशी का बीमा कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दी जाएगी। इस योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जा सकेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। पशुओं के बीमा से संबंधित अन्य जानकारी इस प्रकार है:-
- बीमा कंपनी के द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा केवल 01 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डेटा ईयर टैग लगाया जाएगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।
मवेशियों के बीमा के लिए आवेदन कहाँ करें?
गव्य विकास निदेशालय बिहार सरकार द्वारा पशुओं के बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन माँगे गए हैं। इच्छुक पशुपालक अपने दुधारू मवेशी का बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट https://dairy.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पशुपालक संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
Vikas Kumar village post chauri thana daudnagar jila Aurangabad pan cod 824127 Bihar
सर पोस्ट में आवेदन के लिए लिंक दी गई है आप उस पर जाकर पशु बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bahut Sahi Hai Har ek byakti ka Bima Hona chahiy
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