आज के समय में युवा खेती के साथ–साथ अपना ख़ुद का कुछ व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं। वहीं सरकार भी कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देने के साथ ही रोजगार देने का प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रमाणित बीजों का अत्यधिक महत्व है ऐसे में किसानों को यह बीज आसानी से समय पर उपलब्ध हो सकें इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के अनेक जिलों में बीज वितरक (Seed Distributor) बनाने का निर्णय लिया है।
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा ज़िला स्तर पर बीज वितरक (Seed Distributor) के चयन के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। बीज निगम द्वारा जारी इन लक्ष्यों के विरुद्ध इच्छुक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अभी इन जिलों में बनाए जाएँगे बीज वितरक (Seed Distributor)
बिहार बीज निगम ने अभी राज्य के 14 जिलों के लिए बीज वितरक (Seed Distributor) चयन के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इनमें किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार, बाँका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, सिवान, बेगूसराय, जमुई, लखिसराय एवं मूंगेर जिले शामिल है। प्रत्येक ज़िले में बीज वितरक हेतु एक ही बीज वितरक (Seed Distributor) का चयन किया जाएगा। ऐसे में यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं एवं सभी आवेदक वांछित अर्हता पूर्ण करते हैं तो ऐसी स्थिति में लॉटरी सिस्टम से एक बीज वितरक का चयन किया जाएगा।
बीज वितरक (Seed Distributor) के लिए तीन चरणों में होंगे आवेदन
राज्य बीज निगम द्वारा बीज वितरक (Seed Distributor) के चयन के लिए तीन चरणों में आवेदन माँगे गये हैं। जो इस प्रकार है:-
- प्रथम चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2023 तक है।
- द्वितीय चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 तक है।
- तृतीय चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 तक है।
प्रथम चरण हेतु निर्धारित समय सीमा में जिन जिलों हेतु आवेदन प्राप्त हो जाएगा, उन जिलों में अलग चरण में आवेदन नहीं होंगे। परंतु जिन ज़िलों में आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं तो उन जिलों में अगले चरण में आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के जिला स्तर पर बीज वितरक (Seed Distributor) के चयन के लिए आवेदक को अपने पास निम्न दस्तावेज रखना होगा।
- आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) के साथ ही आवेदन शुल्क 1500 रुपए,
- आवेदक को बड़े जिलों जिनमें 15 से अधिक प्रखंड हैं के लिये 20 लाख रुपए एवं छोटे जिलों जिनमें 15 से कम प्रखंड हैं के लिये 10 लाख रुपये प्रतिभूति (जमानत ) राशि (ब्याज मुक्त) अपने पास रखना होगा।
- प्रतिष्ठान का तीन साल का लगातार सालाना विक्री प्रतिवेदन, बड़े जिलों (15 या अधिक प्रखंड) के लिए 1.5 करोड़ रुपए एवं छोटे जिलों (15 से कम प्रखंड) के लिए 75 लाख रुपए।
- तीन साल का ऑडिटेड वैलेंस शीट की छाया प्रति।
- तीन साल का आयकर रिटर्न प्रतिवेदन की छाया प्रति,
- जीएसटी (GST) अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति,
- पैन कार्ड की छाया प्रति,
- आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति,
- जिला कृषि पदाधिकारी या अन्य सक्षम स्तर से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की छाया प्रति,
- 2,000 क्विंटल क्षमता का गोदाम का पूर्ण विवरण स्वयं की स्थिति में कागजात की छाया प्रति एवं भाड़ा की स्थिति में अनुबंध कागजात की छाया प्रति,
- परिवहन संबंधित स्वामित्व प्रमाण-पत्र या अनुबंध कागजात की छाया प्रति,
- पुलिस अधीक्षक स्तर निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र,
- Diploma in Agricultural extension services for input Dealers [DAESI] (Manage/Bameti) का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / एक वर्ष में प्राप्त करना होगा,
- 500 रुपये स्टाम्प पेपर पर निम्न बिंदु का शपथ पत्र
- निगम के निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन करूँगा एवं अवहेलना करने पर डीलरशीप को निलंबित/ रद्द किया जा सकता है।
- बीज अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के अंदर निलंबित/ रद्द नहीं हुई है।
- प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.) के अंतर्गत कोई करवाई नहीं की गई है।
- मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी सत्य एवं सही है।
बीज वितरक (Seed Distributor) बनने के लिये आवेदन कहाँ करें?
दिये गये ज़िलों में बीज वितरक (Seed Distributor) बनने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठान/ व्यक्ति बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक जिले में एक ज़िला बीज वितरक का ही चयन किया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये इच्छुक व्यक्ति ज़िला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र, वांछित काग़ज़ातों से सम्बंधित चेक लिस्ट एवं नियम शर्तों से संबंधित पूर्ण विवरण बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
Me murga farm kholne ke liye loan lena chahata tha par ho nahi paya
Par ab ye thik hai