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शनिवार, अप्रैल 27, 2024
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प्याज गोदाम बनाने के लिए सरकार दे रही है 75 प्रतिशत की सब्सिडी, किसान यहाँ करें आवेदन

किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके इसके लिए आवश्यक है कि वे फसल की कटाई के बाद उसका कुछ समय तक भंडारण कर सकें ख़ासकर प्याज जैसी नश्वर फसलों का जो जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में किसान प्याज के भंडारण के लिए अपना गोदाम बना सके इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर सब्सिडी के लिए आवेदन माँगे गये हैं।

दरअसल बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है। इसके लिए राज्य के चयनित जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई (50MT) बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। प्याज के उपयुक्त भंडारण संरचना का निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु 50 मिट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण संरचना का मॉडल की अनुमानित लागत 6 लाख रुपये रखी गई है। जिस पर लाभार्थी किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख 50 हजार रुपये की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी।

किसानों को यह राशि भंडारण संरचना के निर्माण के बाद संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद ही दी जाएगी। प्याज भंडारण का उपयुक्त Model Estimate उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार कराया जाएगा, जिस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत प्याज भंडारण संरचना का निर्माण किया जा सकेगा। प्याज भंडारण संरचना का नक्शा किसान ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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यह किसान कर सकते हैं प्याज गोदाम के लिए आवेदन

उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा प्याज भंडारण के लिए अनुदान योजना को 23 जिलों में लागू किया गया है। इनमें राज्य के भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले शामिल हैं। इन जिलों के किसान प्याज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

प्याज गोदाम के लिए आवेदन कहाँ करें?

प्याज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास पहले से 13 अंकों का डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

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पंजीयन संख्या मिलने के बाद किसान horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए संबंधित ज़िला के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। प्याज भंडारण संरचना का अनुमोदित मॉडल एस्टीमेट एवं संरचना का नक्शा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

सब्सिडी पर प्याज गोदाम बनाने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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