वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने के लिए अनुदान
सरकार देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जैविक खाद बनाने के लिए किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए भारी अनुदान उपलब्ध करा रही है।
ऐसे में जो किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन का भी काम कर रहे हैं वे किसान योजना का लाभ लेकर जैविक खाद इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी किसान का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिये कितना अनुदान दिया जाएगा?
पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती के साथ पशुपालन (गाय, भैंस, बैल आदि) करते हों। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लाभार्थी किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान दिया जाएगा।
एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई बनाने के लिए ही अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।
किसान को इस तरह बनवाना होगा वर्मी कंपोस्ट इकाई
एक किसान पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई हेतु अधिकतम 03 इकाई के लिये अनुदान प्राप्त कर सकता है। किसान को पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु ईंट का स्थायी रूप से पीट तैयार करना होगा। पीट का आकार 10’×3×2.5=75 घन फूट का होना चाहिए। दीवार की मोटाई 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षा रोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढंकना आवश्यक होगा। मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का फर्श ईंट का बना होना चाहिए।
अनुदान पर वर्मी कंपोस्ट इकाई बनवाने के लिए आवेदन कहाँ करें?
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र से ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट इकाई पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं। या स्वयं अपने मोबाईल / लैपटाप से वर्मी कंपोस्ट इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए किसान के पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। इच्छुक किसान योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान को पास स्व–अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र / जमीन की रसीद / जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करना होगा।
अनुदान पर वर्मी कंपोस्ट इकाई उत्पादन के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें
Varni kamposat
अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग/ कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें।