देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार पशुपालन के साथ ही मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में इच्छुक युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “ब्रायलर पोल्ट्री फार्म” खोलने के लिए अनुदान दे रही है। योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति 8 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बिहार सरकार राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए “समेकित मुर्गी विकास योजना” चला रही है। योजना के अंतर्गत ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर लाभार्थियों को अनुदान दिया जा रहा। इसके लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पोल्ट्री मांस के उत्पादन को बढ़ाना और राज्य को पोल्ट्री मांस में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा योजना के माध्यम से राज्य में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
पोल्ट्री फार्म के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?
सरकार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए अनुदान दे रही है। योजना के तहत विभाग द्वारा 3000 क्षमता के पोल्ट्री फार्म की इकाई लागत 10 लाख रुपये रखी गई है, जिस पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। इसमें सामान्य कोटि के लाभुकों को 3000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामान्य कोटि के तहत 75 लाभुकों, अनुसूचित जाति के तहत 20 लाभुकों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के तहत 5 लाभुकों अर्थात कुल 100 लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान दिया जायेगा।
बैंक ऋण लेकर भी खोल सकते हैं पोल्ट्री फार्म
योजना में सरकार ने आवेदक को बैंक ऋण लेने के लिए भी सुविधा प्रदान की है। लेकिन बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन के समय आवेदक के बैंक खाते में कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि रहना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक खाता में 1.0 लाख रूपये रखना होगा, जबकि बैंक ऋण प्राप्त नहीं करने के स्थिति में लाभार्थी के बैंक खाता में 10 लाख रूपये होना अनिवार्य है।
योजना के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी
लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कम से कम 7000 वर्गफीट (16.10 डिसमिल) भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि का सड़क से जुदा रहना आवश्यकता होगी ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके। एक भूमि पर एक से ज्यादा आवेदन नहीं किया जा सकता है। ब्रायलर पोल्ट्री फ़ार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज़ की हो सकती है।
पोल्ट्री फार्म अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म 3000 क्षमता के लिए आवेदक को आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है:-
- आवेदक का फोटोग्राफ
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाणपत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है)
- बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
- पेनकार्ड की छाया प्रति
- भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
- नजरी नक्शा
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
- लीज/निजी/पैतृक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
- पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
पोल्ट्री फार्म पीरी अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या की मदद से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आवेदक सभी वांछित दस्तावेजों को स्कैन कराकर pdf फ़ारमेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रख लें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वॉटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क करें।