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शनिवार, अप्रैल 27, 2024
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सरकार ने FPO गठन संवर्धन योजना को दी मंजूरी, अब एफपीओ को दिया जाएगा 18 लाख रुपए तक का अनुदान 

कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन योजना 

देशभर में सरकार द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन (FPO) का गठन किया जा रहा है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एफ.पी.ओ. को अनुदान के साथ ही कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य में “कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना’’ शुरू करने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को केबिनेट की बैठक में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना’’ को मंजूरी दे दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 2 कृषक उत्पादक संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के लिये नवीन योजना बनाई गई है।

“कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन” योजना क्या है?

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना “कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन” योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। 

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इन FPO को हैंड होल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा।

प्रति किसान कितना अनुदान दिया जाएगा?

मध्य प्रदेश के किसान एवं कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 तक संचालित होने वाली इस योजना में कुल 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 के लिये 20 करोड़ 99 लाख एवं वर्ष 2024-25 के लिये 29 करोड़ एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। योजना में 3 वर्षों के लिये प्रति एफपीओ अधिकतम 18 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। 

एफपीओ को इक्विटी अनुदान के रूप में प्रति किसान 2 हजार रूपये अधिकतम 15 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

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