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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए किसानों को 23 जनवरी तक करना होगा यह काम

ट्रैक्टर अनुदान योजना

देश में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिनके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में अभी बीते दोनों हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए 10 जनवरी 2023 तक आवेदन माँगे गए थे। आवेदन कर चुके किसानों को अब ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी 2022 तक है।

किसानों को ट्रैक्टर अनुदान के लिए कितनी पंजीयन फीस देनी होगी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एसबी-89 स्कीम के अंतर्गत अनुदान पर ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन कर चुके अनुसूचित जाति के किसानों को अब 23 जनवरी तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर रिफन्डेबल पंजीकरण फीस 10 हजार रुपए जमा करना होगा। निर्धारित समय में फीस जमा न करने वाले किसानों के आवेदन रद्द कर दिए जाएँगे।  जिसके बाद योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन गठित ज़िला स्तरीय कार्यकारी कमेटी की ओर से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

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ई-वाउचर के माध्यम से किसानों को दी जाएगी ट्रैक्टर पर सब्सिडी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिसरा ने कहा कि विभाग द्वारा पहली बार ई-वाउचर के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। जिससे किसान पूरी राशि के भुगतान की अपेक्षा केवल अपने हिस्से की राशि का भुगतान करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।

योजना के तहत चयन के पश्चात चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल मोल भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से की राशि (अनुदान राशि को छोड़कर) डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में जमा करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक जाँच उपरांत डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा।

देना होगा यह दस्तावेज

अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान पसंद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर अपलोड करना होगा। ज़िला स्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। 

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ट्रैक्टर पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति SC वर्ग के किसानों को वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 35 HP से अधिक के ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में 30 ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए 90 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे। इस तरह 22 ज़िलों के लिए कुल 1980 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

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