ट्रैक्टर अनुदान योजना हेतु आवेदन
देश में किसानों को कृषि सम्बंधित कार्यों को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इन कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। ट्रैक्टर सभी तरह के कृषि कार्यों में काम आता है परंतु महँगा होने के चलते किसान इसे नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
हरियाणा सरकार ने राज्य के 22 ज़िलों के लिए कुल 660 ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे हैं। जारी लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक जिले के 30 अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
ट्रैक्टर पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति SC वर्ग के किसानों को वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 35 HP से अधिक के ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में 30 ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए 90 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे इस तरह 22 ज़िलों के लिए कुल 1980 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
लक्ष्य से ज़्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले 5 साल तक ट्रैक्टर को न बेचने के बारे में शपथ पत्र देना होगा। यदि लाभार्थी किसान ट्रैक्टर को पाँच साल से पहले बेचता है तो किसान से ब्याज के साथ अनुदान राशि वापस वसूली जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अपने पास रखने होंगे:-
- परिवार पहचान पत्र,
- पासबुक की कॉपी (बैंक अकाउंट विवरण के लिए),
- अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र,
- शपथ पत्र,
- पैन कार्ड,
- आधार कार्ड
ट्रैक्टर पर सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ करें?
राज्य के सभी ज़िलों के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी तक सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग में या विभाग के सहायक कृषि अभियंता से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फ़र्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं।
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