ऋण माफी का लाभ लेने वाले किसानों को लोन
वर्ष 2018 एवं 2019 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्यों के किसानों के कर्ज माफ़ किये गए थे | जिसके बाद अभी भी कई किसानों ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को नए ऋण वितरित नहीं किये जा रहे हैं | ऐसे में राजस्थान सरकार ने ऐसे किसानों को नए ऋण देने का फैसला लिया है | सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसान हित में लिये फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
इन किसानों को मिल सकेगा नया लोन
राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनकी ओर 5 हजार रु. से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, को फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुये फसली ऋण मुहैया करवाया जायेगा |
किसानों को कितना ऋण दिया जायेगा
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे किसानों को राशि 25 हजार रु. या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जायेगी।
यहाँ यह जानना जरुरी है कि 5 हजार रूपये से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से फसली ऋण दिया जा रहा था | राज्य सरकार के इस फैसले से अब सभी किसान अल्पकालीन फसली ऋण के दायरे में आ जायेंगे |