देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि की लागत कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना चला रही है। योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प की लागत पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है।
अभी राजस्थान में कई किसानों को अनुदान पर सौर उर्जा पम्प स्थापना हेतु किए गए आवेदनों को अपडेट करने के लिए कहा गया है। इस विषय में चूरु जिले के उद्यान उप निदेशक डॉ. धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि चूरु जिले को इस योजना में 8,190 सोलर संयंत्र के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा सोलर पम्प संयंत्र स्थापना हेतु 21 फर्म अनुमोदित की गई है। किसान अभी फर्म एवं सोलर पम्प की क्षमता का चयन कर सकते हैं जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
किसानों को ठीक करना होगा आवेदन की गलतियाँ
डॉ. धर्मवीर ने बताया कि अभी सामान्य श्रेणी में 31 दिसम्बर 2022 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में जिन किसानों ने आवेदन किया है उनके पत्रावालियों की डाक्यूमेंट स्क्रूटनी की जा रही है, जिनमें से अधूरे आवेदन अपडेट करने हेतु रिवर्ट बैक टू सिटीजन किये जा रहे हैं। कृषक रिवर्ट बैक टू सिटीजन किये गये आवेदन को नजदीकी ई-मित्र पर या स्वयं राज किसान पोर्टल से अपडेट कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले किसानों से राज किसान पोर्टल पर रिवर्ट बैक टू सिटिजन की गयी पत्रावलियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 दिवस में ऑनलाइन वापिस सबमिट करना होगा ताकि आवेदनों पर आगे की कार्यवाही की जा सके। 15 दिनों की अवधि उपरान्त पत्रावली ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी किसान की होगी।
किसानों को करना होगा फर्म एवं सोलर पम्प का चयन
उद्यान उप-निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि चूरु जिले में इस वर्ष 3 व 5 एचपी सोलर संयंत्र पर अनुदान का प्रावधान नहीं है। केवल 7.5 एचपी पर ही अनुदान देय है। इसलिए किसानों को पम्प की क्षमता भी अपडेट करना होगा। वहीं समस्त क्षमता (7.5 एचपी डीसी, 10 एचपी एसी व डीसी) के सोलर पम्प स्थापना हेतु वांछित भूमि की आवश्यकता न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर की गई है। इसके साथ ही किसानों को जिले में अनुमोदित फर्मों में से किसी एक का चयन करना होगा।
सोलर पम्प के लिए आवेदन अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को सोलर पम्प के लिए किए गए आवेदन फ़ार्म को ई-मित्र केंद्र से या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके लिए किसानों को जन-आधार कार्ड, आधार कार्ड, जमाबन्दी व नक्शा (6 माह से पुरानी न हो व डिजिटल हस्ताक्षरित अथवा पटवारी से प्रमाणित) एवं सिंचाई जल स्त्रोत व विद्युत कनेक्शन नहीं होने का स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा।
बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई के लिये सोलर पम्प लगाने पर किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान के साथ राज्य सरकार की तरफ से 45 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जा रही है।
solar pump.10HP
https://breda.bih.nic.in/brd/ दी गई लिंक पर देखें।
Solar pamp anudan pe lens
https://cmsolarpump.mp.gov.in/Default पर आवेदन करें।
Water solar pump chahie 7:30 HP
https://www.mahadiscom.in/solar/index_mr.html दी गई लिंक ओर देखें
Panavali gudamalani Barmer
rajkisansathi पोर्टल या ई मित्र केंद्र से आवेदन करें।