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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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बागवानी की इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु किसान 10 मार्च तक करें आवेदन

एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को विभिन्न बागवानी फसलों की खेती पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत विभिन्न अवयवों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के किसान इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की नर्सरी, मशरूम उत्पादन, पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज आदि के तहत आवेदन कर भारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 

योजना के तहत यह व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटक, गतिविधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों, निजी उद्यमी, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ द्वारा 10 मार्च तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं।

किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी

छत्तीसगढ़ सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022–23 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटक के लिए सब्सिडी अलग–अलग दे रही है | यह सब्सिडी लागत मूल्य का 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी:-

हाई टेक नर्सरी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी यूनिट की स्थापना लागत एक करोड़ रूपए पर संबंधित हितग्राही/संस्था को 40 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

छोटी एवं प्लग टाइप नर्सरी पर दिया जाने वाला अनुदान

इसी तरह निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी इकाई लागत 15 लाख रुपए पर 7.50 लाख रूपये की सब्सिडी दी जा रही है वहीं प्लग टाईप नर्सरी के लिए 104 लाख रूपये की लागत तय की गई है, जिसपर लाभार्थी व्यक्तियों को 52 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी |

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टिश्यू कल्चर यूनिट पर दिया जाने वाला अनुदान

विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का सुदृढीकरण लागत 20 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, टिश्यू कल्चर यूनिट लागत 2.50 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट लागत 2 करोड़ रूपए पर एक करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा।

मशरूम उत्पादन के लिए दिया जाने वाला अनुदान

मशरूम उत्पाद इकाई लगाने के लिए 20 लाख रूपये लागत आ रही है, इस पर लाभार्थी किसानों को 8 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं मशरूम स्पॉन यूनिट की स्थापना करने में 15 लाख रूपये की खर्च आता है जिस पर लाभार्थी किसानों को 6 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। मशरूम कम्पोस्ट यूनिट लगाने में 20 लाख रूपये की लागत आ रही है | इस पर 8 लाख रूपये की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा फट लाइन डेमोस्ट्रेशन यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 18.75 लाख रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 

पैक हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज पर दिया जाने वाला अनुदान

इसी तरह सामान्य क्षेत्र अंतर्गत इंटिग्रेटेड पैक हाऊस यूनिट लागत 50 लाख रूपए पर 17.50 लाख रूपए, प्री-कूलिंग यूनिट लागत 25 लाख रूपए पर 8.75 लाख रूपए, कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रूपए पर 1.40 करोड़, कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रूपए पर 2 करोड़ रूपए, कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रूपए पर 12.25 लाख रूपए का अनुदान देय होगा।

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अन्य घटकों पर दिया जाने वाला अनुदान

रेफ्रिजेरेटेड वेन (सामान्य क्षेत्र) लागत 26 लाख रूपए पर 9.10 लाख रूपए, राइपनिंग चेम्बर (सामान्य क्षेत्र) प्रति मेट्रिक टन क्षमता पर 35 हजार रूपए, प्राइमरी मोबाइल/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए का 10 लाख रूपए, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए 8.75 लाख रूपए, थोक बाजार (सामान्य क्षेत्र) लागत 100 करोड़ रूपए पर 25 करोड़ रूपए, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 10 लाख रूपए, खुदरा बाजार/आउटलेट (सामान्य क्षेत्र) लागत 25 लाख रूपए पर 5.25 लाख रूपए, स्थिर/मोबाईल वेडिंग कोर्ट (सामान्य क्षेत्र) लागत 30 हजार रूपए पर 15 हजार रूपए तथा संग्रहण, छटाँई, ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई इत्यादि की यूनिट लागत 15 लाख रूपए पर 6 लाख रूपए का अनुदान देय होगा।

किसान अनुदान हेतु कहाँ करें आवेदन

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं| इस संबंध में जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के तहत स्वीकृत किया जाएगा। 

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