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बुधवार, अप्रैल 17, 2024
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है | किसानों को पारम्परिक खेती को छोड़ आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागबानी मिशन योजना चलाई जा रही है | योजना के कई घटक है जिसमें हाईटेक नर्सरी से लेकर कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रामीण बाजार तक के निर्माण पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है | छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) योजना 2020-21 अंतर्गत विभिन्न घटकों/गतिविधियों हेतु अनुदान सहायता प्राप्त किये जाने के संबंध में इच्छुक कृषकों/निजी उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किये गये है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विभिन्न घटकों के लिए अनुदान हेतु आवेदन

  • हाइटेक नर्सरी (निजी क्षेत्र)-संख्या 01-अधिकतम अनुदान 40 लाख, कुल लागत 100 लाख रुपये  
  • छोटी नर्सरी (निजी क्षेत्र)-संख्या 04-अधिकतम अनुदान 50 लाख, कुल लागत 15 लाख रुपये
  • टिश्यू कल्चर यूनिट (निजी क्षेत्र)-संख्या 01-अधिकतम अनुदान 100 लाख, कुल लागत 250 लाख रुपये
  • प्लग टाईप नर्सरी (निजी क्षेत्र)-संख्या 2-अधिकतम अनुदान 52 लाख, कुल लागत 104 लाख रुपये
  • बीज अधोसंरचना-संख्या 01-अधिकतम अनुदान 100 लाख, कुल लागत 200 लाख रुपये
  • मशरूम उत्पादन इकाई (निजी क्षेत्र)-संख्या 10-अधिकतम अनुदान 8 लाख, कुल लागत 20 लाख रुपये
  • मशरूम स्पॉन यूनिट (निजी क्षेत्र)-संख्या 6-अधिकतम अनुदान 6 लाख, कुल लागत 15 लाख रुपये
  • मशरूम कम्पोस्ट यूनिट (निजी क्षेत्र)-संख्या 2-अधिकतम अनुदान 8 लाख, कुल लागत 20 लाख रुपये
  • इंटिग्रेटेड पैक हाउस (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 01-अधिकतम अनुदान 50 लाख, कुल लागत 50 लाख रुपये
  • कोल्ड रूम (स्टेगिंक)(सामान्य क्षेत्र)-संख्या 20-अधिकतम अनुदान 25 लाख, कुल लागत 15 लाख रुपये 
  • कोल्ड, स्टोरेज टाइप-1 (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 16-अधिकतम अनुदान 140 लाख, कुल लागत 400 लाख रुपये
  • कोल्ड, स्टोरेज टाइप-2 (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 12-अधिकतम अनुदान 25 लाख, कुल लागत 35 लाख रुपये
  • रेफ्रिजरेटेड वैन (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 01-अधिकतम अनुदान 10 लाख, कुल लागत 26 लाख रुपये
  • राइपेनिंग चैम्बर-संख्या 2-अधिकतम अनुदान 35 लाख, कुल लागत 1.00/MT 
  • प्राईमरी मोबाईल/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 17-अधिकतम अनुदान 10 लाख, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 25-अधिकतम अनुदान 10 लाख, कुल लागत 25 लाख रुपये
  • खुदरा बाजार/आउटलेट (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 25-अधिकतम अनुदान 25 लाख, कुल लागत 25 लाख रुपये रुपये
  • स्थिर/मोबाईल वेडिंग कार्ट (सामान्य क्षेत्र)-संख्या 35-अधिकतम अनुदान 15 लाख है।
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एकीकृत बागवानी विकास 2020-21 हेतु आवेदन कब करें

योजना के तहत विभिन्न घटकों/गतिविधियों हेतु अनुदान सहायता प्राप्त किये जाने के संबंध में इच्छुक कृषकों/निजी उद्यमों से 31 अगस्त 2020 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है।  उक्त तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ ‘ के तहत स्वीकृति हेतु  सम्मिलित किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में परियोजना प्रस्ताव अपने जिले के उप/ सहायक संचालक उद्यान के समक्ष 7 प्रतियों में जमा करें | प्रस्ताव परियोजना फाइल की स्पाइरल बाइंडिंग होनी चाहिए |

इच्छुक व्यक्ति कहाँ आवेदन करें

योजना की विस्तृत जानकारी व दिशा-निर्देश जिले के सहायक संचालक उद्यान एवं संचालनालय रायपुर से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं | इसके आलवा विभागीय वेबसाईट http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव बैंक के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाएगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सब्सिडी लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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