अनुदान पर शेडनेट हाउस
कृषि में कुछ नई तकनीकों की मदद से किसान बाजार में मांग के अनुसार खेती कर सकते है, जिससे उन्हें फसलों से काफी अच्छा मुनाफ़ा भी मिलता है | हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है| ऐसे में किसानों के लिए शेडनेट हाउस में खेती करने का विकल्प बहुत अच्छा है, साथ ही सरकार बागवानी के विकास के लिए शेड नेट हाउस पर अनुदान भी देती है |
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जिसका लाभ लेकर किसान अपने खेतों में शेड नेट हाउस का निर्माण करा सकते हैं | अभी मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के कुछ जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं | इन जिलों के किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |
शेड नेट हाउस के लिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के घटक संरक्षित खेती के तहत शेड नेट हाउस निर्माण के लिए मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने राज्य के दो जिलों झाबुआ एवं नीमच के लिए लक्ष्य जारी किए हैं | इन दोनों जिलों के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं |
योजना के तहत जारी लक्ष्य
संरक्षित खेती के तहत झाबुआ तथा नीमच जिले के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं | इसमें झाबुआ जिले के लिए कुल 30 हजार वर्ग मीटर का लक्ष्य जारी किया गया है जिस पर कुल 106.50 लाख रूपये कि सब्सिडी किसानों को दी जाएगी | वहीँ नीमच जिले के लिए कुल 32 हजार वर्ग मीटर का लक्ष्य जारी किया गया है | जिस पर कुल 113 लाख रूपये का लक्ष्य जारी किया गया है | आवेदन अधिक आने पर लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक आवेदन स्वीकार किये जाएंगे |
शेड नेट हाउस पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के घटक संरक्षित खेती के तहत सभी वर्ग के किसानों को शेड नेट हाउस निर्माण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 4000 वर्ग मीटर तक के लिए लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है |
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
किसान को आवेदन करते समय यह दस्तावेज अपने साथ रखना होगा | यह जरुरी दस्तावेज इस प्रकार है :-
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए)
- भूमि कि खसरा नंबर खतोनी प्रति
- फोटो
शेड नेट हाउस पर सब्सिडी हेतु आवेदन
अनुदान हेतु आवेदन उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं, सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जा सकेंगे | इच्छुक किसान 26 नवम्बर 2021 को प्रातः 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन क्र सकते हैं | इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें| किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा|