इस कम्पनी के खाद बेचने का लायसेंस निलंबित
कुछ निजी कंपनियों द्वारा किसानों को नकली या निम्न स्तरीय खाद बेचकर ठग लिया जाता है | निम्न स्तरीय खाद बीज से किसानों की फसलों को तो नुकसान होता ही है साथ ही जो पैसे देकर सामग्री खरीदी है वह भी बर्बाद हो जाती है | किसानों द्वारा कई बार इस बात की शिकायत भी की जाती है | यह सभी बातों को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “शुद्ध के लिए युद्ध कार्यक्रम” की शुरुआत की गई है जिसके तहत किसानों को शुद्ध खाद बीज उपलब्ध करवाने के लिए कोम्नियों की जांच की जा रही है यदि खाद बीज आमानक निकलता है तो उस कम्पनी का लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है | अभी हाल ही में एक निजी कम्पनी का लाइसेंस निरस्त किया गया है |
इस कम्पनी का खाद बेचने का लाइसेंसे किया गया निरस्त
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने खरगौन जिले की मेसर्स कोरोमण्डल इटंरनेशनल लिमिटेड का सिंगल सुपर फास्फेट 16% अमानक स्तर का पाये जाने के कारण कम्पनी का उर्वरक विक्रय लायसेंस निलम्बित कर दिया है। साथ ही, सिंगल सुपर फास्फेट 16% का प्रदेश में विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है।
कम्पनी के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट 16% के दो नमूने अमानक स्तर के पाये गये थे । विभाग द्वारा दोनों नमूनों का सागर स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया। वहाँ ये नमूने अमानक स्तर के पाये गये। इसके बाद कम्पनी की अपील पर राज्य के बाहर की प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण कराया गया और उसकी जाँच रिपोर्ट में भी नमूने अमानक स्तर के पाए गए। विभाग के अधिसूचित प्राधिकारी, उर्वरक ने कम्पनी का विक्रय लायसेंस निरस्त करने और उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश में होगी खाद-बीज नमूनों की जांच
प्रदेशव्यापी अभियान के अन्तर्गत सभी जिलों में पर्याप्त जाँच दल गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। इन दलों द्वारा बाजार में विक्रय किये जा रहे खाद-बीज की गुणवत्ता के सैम्पल लिये जाएंगे और उसकी जाँच कराई जाएगी। जाँच की रिपोर्ट के आधार पर अमानक स्तर के खाद-बीज विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
2 baar bhi faram bharane par bhi abhi tak koi kist nahi aai hai
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