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मंगलवार, मार्च 19, 2024
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किसान अब शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के तहत 31 मई तक जमा कर सकते हैं लोन

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण जमा करने के लिए लास्ट डेट

किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए आवश्यक पूँजी निवेश के लिए बैंक से लोन दिया जाता है। किसानों को यह लोन अल्पावधि के लिए खरीफ एवं रबी फसलों के लिए वर्ष में दो बार मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार यह ऋण राज्य के किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराती है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2022 सीजन के अल्पकालीन ऋण को जमा करने की तिथि 31 मई तक बढ़ा दिया है। यह रियायत उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों को मिलेगी। पूर्व में यह तिथि 30 अप्रैल 2023 थी।

सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने समयावधि बढ़ाने संबंधी आदेश जारी कर बताया है कि उपार्जन में फसल विक्रय पर किसानों को तकनीकी आदि कारणों से राशि मिलने में होने वाले विलंब को ध्यान में रख यह निर्णय लिया गया है।

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इन किसानों को दी गई है लोन जमा करने की अवधि में छूट

योजना के तहत ऐसे सभी किसानों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि  समय पर बेचा गया है। परंतु तकनीकी आदि कारणों के कारण उन्हें राशि विलम्ब से प्राप्त हुई है। जिस कारण किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 सीजन हेतु निर्धारित ड्यु डेट 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2023 किया गया है।

अतः केवल उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों के लिए खरीफ 2022 सीजन में वितरित किए गए अल्पकालिक फसल ऋण की देय तिथि 30 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 31 मई, 2023 की गई है। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान का कृषि मंत्री श्री पटेल ने जताया आभार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों को दी गई राहत के लिये किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने आभार माना है। शासन ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ-2022 सीजन में वितरित अल्पकालीन ऋण की देय तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ा कर 31 मई करने संबंधी आदेश जारी किया है।

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मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर जारी किये गये आदेश से किसानों को फसल ऋण जमा कराने के लिये अतिरिक्त समय मिल गया है। इसका लाभ उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले कृषकों को मिलेगा।

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