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रविवार, मई 5, 2024
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किसान कृषि कार्यों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर लोन 30 जून तक ले सकते हैं

कृषि सम्बंधित क्षेत्रों के लिए ब्याज अनुदान योजना

देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जिसके चलते किसानों को कृषि संबंधति अनेक कार्यों के लिए बैंक से लोन लेना पढता है जिसपर अधिक ब्याज दर होती है | केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों को उचित ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सके इसके लिए कई योजनाओं का क्रियानावन करती है |  जिनके माध्यम से किसान कम ब्याज दरों पर बैंक से ऋण ले सकते हैं एवं समय पर ऋण चुकाने पर सरकार द्वारा उन्हें ब्याज में अनुदान दिया जाता है | ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है | जिसमें किसानों को कृषि सम्बंधित क्षेत्रों में लोन लेने पर किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है |

कोरोना वायरस लॉक डाउन के चलते  सरकारी एवं निजी कार्य प्रभावित हुए हैं | कोरोना वायरस के कारण सभी सरकारी कार्यालयों में काम ठप पड़ा है | पिछले वर्ष योजना का व्यय बजट अभी पूरा नहीं हुआ है इसको लेकर योजना को लागू करने की तारीख को बढ़ाया जा रहा है | इसके अंतर्गत राजस्थान में पिछले वित्त वर्ष से चलाई जा रही योजना को भी 30 जून तक किया जा रहा है | वित्त वर्ष 2019–20 से चल रही ब्याज अनुदान योजना को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है | इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण पर 5 प्रतिशत के ब्याज अनुदान का प्रवधान किया गया था लेकिन कोरोना वायरस के राज्य के किसान योजना का पूर्णत: लाभ प्राप्त नहीं कर पायें हैं | समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि ऋण मिल पायेगा |

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किसान 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान  पर कृषि समबन्धित इन कार्यों के लिए ले सकते हैं लोन

  • किसान लघु सिंचाई के कार्य :- (नलकूप , कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा / ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, दिग्गी / हौज निर्माण)
  • कृषि यंत्रीकरण :- (ट्रैक्टर ,कृषि यांत्रिक, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं |)
  • इसके अलवा डेयरी भूमि सुधार भूमि समतलीकरण कृषि भूमि क्रय अनाज / प्याज गोदाम निर्माण ग्रीन हॉउस कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट कृषि योग्य भूमि की तारबंदी / बाउनड्रीवाल पशुपालन वर्मी क्म्पोष्ट भेड़ / बकरी / सूअर/ मुर्गी पालन उधानिकरण ऊंट / बैल गाडी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधयों हेतु |

किस अवधि में लिए गए ऋण पर मिलेगा अनुदान

दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है | यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंक से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागु होगी | यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है | योजना के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू थी | कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारन किसानों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था | मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया गया था जिस पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तुरंत ही योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की अनुमति प्रदान कर दी है | अब तीन माह तक राजस्थान के किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं |

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इस बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत की छुट मिलेगी

किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी | इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में कृषि कार्यों के लिए लिए गये लोन के ब्याज पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी देय रही है | दीर्घ कालीन ऋण 11.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है | यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी | यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है |

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17 टिप्पणी

  1. गवर्नमेंट स्कीम तो मिकालती हैं मग़र फायदा किसी किसी को ही मिल पाता हैं वो भी अधिकारियों को घुस खिलाकर इसीलिए हमारे देश के किसान आज पिछड़े हुए हैं

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