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1 लाख से अधिक किसानों को दिया गया 15.13 करोड़ रूपये का डीजल अनुदान

डीजल अनुदान भुगतान

देश के कुछ राज्यों के कई जिले अभी सूखे की चपेट में हैं, जिससे खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है। ऐसे में बिहार सरकार खरीफ फसलों को नुकसान से बचाने के लिए अभी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके इसके लिए डीजल की खरीद पर अनुदान दे रही है। जिससे राज्य के किसान डीजल पम्प की सहायता से फसलों की समय पर सिंचाई कर सकें। “डीजल अनुदान योजना” का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत 29 जुलाई, 2022 से कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। यह अनुदान किसानों को सीधे बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से दिया गया है।

डीजल अनुदान के लिए कितना अनुदान दिया गया 

खरीफ 2022–23 के लिए किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अभी बिहार राज्य के 3,20,812 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन किया है। जिसमें पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक द्वारा अभी तक डीजल अनुदान के लिए प्राप्त 2,28,811 आवेदनों का सत्यापन किया गया है। जिसके अनुसार अभी राज्य के  1,11,225 किसानों को 15.13 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिया गया है।

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डीजल खरीद पर कितना अनुदान दिया जायेगा?

बिहार सरकार ने किसानों को डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस प्रकार किसानों को अब प्रति एकड़ सिंचाई के लिए 600 रुपए की जगह पर 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जायेगा। जो अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही देय होगा। 

जिसमें धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं खड़ी फसलों में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा।

इन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान का लाभ  

योजना के तहत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जायेगा। ऐसे किसान जो दूसरे कि ज़मीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय या ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जाएगी।

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डीजल अनुदान Subsidy के लिए किसान कहाँ आवेदन करें?  

बिहार राज्य के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक है। आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

डीजल अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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