फसल बुवाई से कटाई तक नुकसान होने पर भरपाई के लिए करवाएं फसल बीमा

खरीफ फसलों का करवाएं बीमा

खरीफ एवं रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। योजना में किसानों को बीमा कव्हरेज के अंतर्गत खड़ी फसल में बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक और उसके बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

योजना में किसानों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण बुवाई ना होने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। इसी तरह फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गए फसल की क्षति होने पर भी किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। किसानों को खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, अग्नि एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान पर को भी बीमा में शामिल किया गया है।

फसल बीमा योजना के लिए अधिसूचित खरीफ फसलों में सिंचित और असिंचित मक्का, सोयाबीन, मूंगफल्ली, तुअर (अरहर), मूंग तथा उड़द को शामिल किया गया है। इसी प्रकार रबी फसल के अंतर्गत सिंचित और असिंचित गेहूं, राई सरसो, अलसी को शामिल किया गया है। फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया जाएगा। बीमा योजना में ऋणी किसान तथा गैर ऋणी किसान शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें 

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