देश में पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में प्रगतिशील पशुपालकों को पुरस्कृत करने जा रही है। पशुपालकों को यह पुरस्कार राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर दिया जाएगा।
राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पशुपालकों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर चयनित कर पशुपालक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक पशुपालकों से 30 नवम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
पशुपालकों को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे
राज्य की कुल 355 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति से एक पशुपालक, नव गठित जिलों सहित कुल 48 जिलों में से प्रत्येक जिले से दो पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से ही राज्य स्तर पर सम्मान के लिए 2 पशुपालकों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 453 पशुपालकों को 60.50 लाख रूपये की राशि दी जाएगी।
सम्मानित होने वाले इन प्रगतिशील पशुपालक को राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए, जिला स्तर पर 25 हजार रुपए और पंचायत समिति स्तर पर 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले पशुपालकों का चयन पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जबकि जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट और पंचायत समिति स्तर पर उपखंड अधिकारी पशुपालकों का चयन करेंगे।
इन पशुपालकों को दिया जाएगा पुरस्कार
पशुपालन मंत्री कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मान के लिए ऐसे पशुपालकों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये हों। साथ ही, ये पशुपालक पशुपालन के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हों।
उन पशुपालकों को वरीयता दी जाएगी, जो विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी रखने और उनसे लाभ उठाने के साथ ही विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों या प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कृत हो चुके हों।
पशुपालन के लिए पुरस्कार हेतु आवेदन कहाँ करें?
मंत्री कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालक अपने नजदीक के पशु चिकित्सा संस्था सहित संबंधित जिला कार्यालय संयुक्त निदेशक या उप निदेशक पशुपालन विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।