ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन
आधुनिक खेती में किसानी के कामों में ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं बुआई से लेकर कटाई तक इन कृषि यंत्रों की आवश्यकता प्रत्येक किसान को होती है | रबी मौसम में फसल बुआई की शुरुआत हो चुकी है इसलिए राज्य सरकारें अपने किसानों के लिए समय – समय पर कृषि यंत्रों सब्सिडी पर देती है | इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रबी फसल की बुआई को ध्यान में रहते हूयते बम्पर ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर देने जा रही है | कृषि में उपयोग होने वाले छोटे तथा बड़े सभी तरह के कृषि यंत्र इस बार दिए जा रहा है | सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का कृषि यंत्र राज्य के सभी जिलों के लिए हैं | किसान समाधान कृषि यंत्रों से संबंधित सभी तरह की जानकारी लेकर आती है |
कौन–कौन से कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं ?
इस बार किसानों को जुताई से लेकर काटाई तक के सभी कृषि यंत्र किसानों के लिए आए है | लेकिन सभी यंत्र सभी किसानों के लिए नहीं है | नीचे जो लिस्ट दी गई है वह सभी जिलों के लिए है इनके आलावा यदि किसानों को यंत्र चाहिए तो कुछ जिलों में पुराने लक्ष्य बचे हैं तो किसान आवेदन कर सकते हैं |
अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषिकों हेतु
इस वर्ग के किसानों के लिए ट्रेक्टर सब्सिडी पर दिया जा रहा है | इसमें किसी दुसरे वर्ग के किसान अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं |
सभी वर्ग के किसानों के लिए
अन्य अभी वर्ग के लिए जिसमें अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के किसान शामिल हैं उन सभी के लिए इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- सिड ड्रिल
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- रेज्ड बीएड प्लान्टर विथ इंकलाइंड प्लेट शेपर
- ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर
- रीपर काम बाइंडर
- थ्रेसर / मल्चर कृषि यंत्र
- ट्रेक्टर आपरेटेड विनोइंग फेन
सब्सिडी हेतु आवेदन कब करना है ?
सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों के लिए जिलेवार लक्ष्य दिनांक 21 अक्टूबर 2019 दोपहर 12 बजे से 30 अक्टूबर 2019 रात्रि 12 बजे तक आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे| इसके बाद वेबसाईट खुद बन्द हो जायेगा |
किसान आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
इस बार का आवेदन केलिए पहले आव – पहले पाओ पर निर्भर नहीं रहेगा | इसका मतलब यह हुआ कि सभी जिलों के किसान 21 से 30 अक्तूबर के बीच कभी भी आवेदन कर सकते हैं सभी आवेदन को एक समान माना जाएगा | इसके बाद लाटरी सिस्टम से अलग – अलग कृषि यंत्रों के अनुसार वरीयता सूचि तैयार किया जायेगा | जिस किसान का सूचि में नाम आएगा उन सभी किसनों को उनके द्वारा किये गए आवेदन कृषि यंत्रों को दिया जायेगा |
लाटरी का उपयोग आनलाईन ही होगा इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कर के कम्प्यूटर के द्वारा किया जायेगा | लाटरी की व्यवस्था 31 अक्तूबर 2019 को दोपहर 12 बजे तक किया जायेगा | इसके बाद कृषकों की सूचि पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा | जिसे किसान समाधान आप तक पहुंचाएगा |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
किसान आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेज को अपने साथ रखें
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
- जाती प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाती एवं जनजाति कृषकों के लिए)
- बी – 1 की प्रति
दिशा निर्देश
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता, भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
- कृषक मोबाइल ऍप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। कृपया मोबाइल ऍप का नवीन संस्करण दिनांक 22-06-2019 को जारी कर इनस्टॉल करावे। क्योंकि पुराने ऍप से बुकिंग नहीं होगी।
- डीलर /कृषको को सूचित किया जाता है कि ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रो की क्रय की कार्यवाही क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ही की जावे।
अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें ?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें | किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें |