कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन
कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉक डाउन के कारण नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के बाबजूद भी अभी तक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए नहीं खोला गया था | अब जैसे-जैसे लॉक डाउन में छूट दी जा रही है वैसे ही धीरे-धीरे किसानों के लिए चल रही योजनओं का लाभ किसानों को देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है | हाल ही में मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन मांगे गए थे इसके बाद अब कृषि यंत्र अभियांत्रिकी संचनालय के द्वारा भी विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है |
किसान इन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कर सकेगें आवेदन
- रोटावेटर,
- सीड ड्रिल ,
- पावर वीडर,
- लेजर लेण्ड लेवलर,
- पावर टिलर -8 बी.एच.पी से अधिक,
- क्लीनर-कम-ग्रेडर/मिनी दाल मिल,
- पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित),
- सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल,
- रेज्ड बेड प्लान्टर/रिज फर्रो प्लान्टर/ मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट एंड शेपर
कृषि यंत्र अनुदान के लिए किसान कब कर सकेगें आवेदन
वह किसान जो ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी चाहते हैं वह इच्छुक किसान दिनांक 13 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 22 जून 2020 तक पोर्टल पर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं | जैसा की पिछले वर्ष से कृषि यंत्र अनुदान के नियमों में परिवर्तन किया गया है इसके तहत अब किसान दी गई तारीखों के बीच में कभी भी आवेदन कर सकते हैं | पहले आओ पहले पाओ के नियम में परिवर्तन किया गया है जिससे अब जो भी किसान आवेदन करेंगे उन सभी किसानों में से लक्ष्यों के अनुसार लोटरी द्वारा चयन किया जायेगा |
आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी (OTP) से होगा पंजीकरण
इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेगें । कृषक कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।
आवेदन के लिए शर्तें
- ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता ,भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है |
- डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें ?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | इस वर्ष उँगलियों के निशान देने के नियम में परिवर्तन किया गया है अतः किसान पोर्टल पर कहीं से भी आवेदन कर सकतें हैं | किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन करें |