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शनिवार, नवम्बर 2, 2024
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सब्सिडी पर यह छोटे कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन

कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है, किसानों को इन योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खेती-किसानी के कामों में उपयोग आने वाले छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 रुपए तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान हेतु आवेदन माँगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान (Subsidy)

कृषि विभाग द्वारा खेती-किसानी के काम आने वाले छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा, इसमें 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इन कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों में पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चलित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, बखारी एवं पंप सेट आदि कृषि यंत्र शामिल है।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार के केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त आई.एस.आई गुणवत्ता का मार्क प्राप्त कृषि यंत्र पर ही अनुदान दिया जाएगा।

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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे हैं। इस पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। बता दें कि 10,000 रुपये तक के अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों के लिए किसानों को किसी प्रकार की भी जमानत धनराशि नहीं देनी होगी।

अनुदान के लिए यह किसान होंगे पात्र

योजना का लाभ लेने के लिए किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत एवं एफ़पीओ आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत जनपदवार निर्धारित लक्ष्य सीमा तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा।

एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्ही 2 यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमान्यता नहीं होगी। जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, उनमें मानव चलित/पशु चालित कृषि यंत्रों पर तीन वर्ष तक पुनः अनुदान नहीं दिया जाएगा।

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कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें?

सभी प्रकार के छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन विभागीय दर्शन पोर्टल agriculture.up.gov.in पर कर सकते हैं। किसान जो कृषि यंत्र पर अनुदान चाहते हैं उसके लिये यंत्र का टोकन निकालना होगा।

टोकन निर्गत किए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि मोबाइल नंबर बंद होगा तो नए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिये किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, तत्काल टोकन जनरेशन कर यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करें का संदेश भेजा जाएगा।

छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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