प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन
देश में किसानों की आय बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं | इस कड़ी में देश में मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए 10 सितम्बर 2020 में “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY” का शुभारम्भ किया है | योजना के तहत मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसरंचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रंखला को मजबूत बनाना आदि शामिल है | इस योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं |
अभी बिहार राज्य सरकार ने “प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना” के अधीन “उद्यमिता मॉडल” अंतर्गत उद्यमियों द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी, सरंचनात्मक एवं प्रसंस्करण प्रबंधन तथा मत्स्य प्रबन्धन के तहत 29 अवयवों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं |
क्या है मछली पालन पर अनुदान के लिए योजना
“प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के अधीन “उद्यमिता माडल” अंतर्गत उद्धमिता द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी , संरचनात्मक एवं प्रसंस्करण प्रबन्धन तथा मत्स्य प्रबंधन के कुल 29 अवयवों में स्वेच्छा से आवश्यकतानुसार विभिन्न अवयवों को समाहित कर योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है |
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन pdf डाउनलोड करें
योजना के तहत मछली पालन सम्बंधित इन चीजों के लिए कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तीन प्रारूप में है | इसके तहत लाभार्थी को विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जाएगी |
मत्स्य पालन का विकास :-
इसके तहत लाभार्थी तालाब, हैचरी, फीड मिल, क्वालिटी टेस्टिंग लैब तथा मत्स्य भंडारण एवं संरक्षण के लिए संरचनाओं के निर्माण करा सकते हैं |
समेकित मत्स्य पालन :-
इसके तहत रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर (आर.ये.एस.), बायोफलाँक, एक्वापोनिक्स, फिश फीड मिल, इंसुलेटेड एवं रेफ्रिजिरेटेड वाहन तथा फीस कियोस्क दिया जायेगा |
विशेष क्षेत्र :-
इसके तहत केज में मत्स्यपालन, अलंकारी मत्स्य पालन, विपणन एवं बैंडिंग, मत्स्य प्रसंस्करण इकाई तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्य अवयव शामिल है |
योजना के तहत कितना लाभार्थी को कितना अनुदान दिया जायेगा ?
“प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के लिए बिहार राज्य के इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं | योजना के तहत वर्ग के अनुसार अलग–अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है | अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग के महिलाओं को योजना के तहत लागत राशि का 30 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी हेतु 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी | लाभार्थी को लागत राशि का 60 प्रतिशत तक बैंक ऋण दिया जा सकता है तथा शेष राशि 10 से 15 प्रतिशत लाभार्थी को लगाना होगा |
आवेदन के लिए पात्रता क्या है ?
योजना के तहत बिहार के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं | व्यक्तिगत व्यवसायी / निजी फर्म, मछुआरा, मत्स्यपालक, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता स्वयं सहायता समूह, जे.एल.जी. समूह, मत्स्य उत्पादकों का समूह, कंपनी, मत्स्य सहकारी समूह आदि योजना के तहत पात्र हैं |
आवेदन कब तक करना है ?
प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं | इस योजना के लिए 31/08/2021 तक आवेदन किया जा सकता है | इसके बाद वेबसाईट बंद हो जाएगी |
आवेदन के लिए यह सभी दस्तावेज साथ रखें
मत्स्य पालन के लिए आवेदक आनलाइन आवेदन करें | आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लगेगा जो इस प्रकार है :-
- नाम
- पिता / पीटीआई का नाम
- किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं
- जन्म तिथि
- आधार / वोटर आई.डी
- बैंक खाता – I.F.S.C. CODE, ब्रांच तथा बैंक का नाम
- मोबाईल नंबर
ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?
बिहार राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन आनलाइन माँगा गया है | नए लाभुक http://fisheries.ahdbihar.in वेबसाइट पर जाकर मत्स्य हेतु आवेदन पर नया पंजीकरण कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लाक या जिले के मछली पालन विभाग से सम्पर्क कर या टोल फ्री नम्बर 1800-345-6185 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं |