बेमौसम आंधी बारिश से हुए फसल नुकसान का अनुदान लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें

फसल नुकसान अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन

उत्तर भारत में लगातर हो रही बेमौसम आंधी बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी के फसल को काफी नुकसान हुआ है | अभी भी कई राज्यों में उतरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार तथा झारखंड के साथ देश के अन्य राज्यों में भारी बारिश हो रही है जिससे गेहूं की फसल की कटाई के साथ थ्रेसरिंग काफी प्रभावित हुई है | किसानों के गेहूं के हुए फसल नुकसानी पर अनुदान देने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्य सर्वे करवा रही है | वहीं बिहार राज्य सरकार ने अप्रैल माह में गेहूं की फसल को बारिश तथा आंधी से हुए नुकसानी के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे है | इसके लिए आज से किसान फरवरी तथा मार्च माह में हुए फसल नुकसानी के अलावा अप्रैल माह में हुए नुकसानी के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान समाधान इस योजना से जुड़े तथा आवेदन की पूरी जानकारी ले कर आया है |

अनुदान हेतु किन जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं ?

बिहार राज्य में अप्रैल माह में हुए फसल नुकसानी के मुआवजे के लिए बिहार राज्य के 19 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं | इन 19 जिलों के 148 प्रखंडों के किसान आवेदन कर सकते हैं | यह जिला इस प्रकार है – गोपालगंज , मुजफ्फरपुर , पूर्वी चंपारन , पश्चमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पुरनिया, किशनगंज, अररिया |

किसानों को फसल नुकसानी का कितना अनुदान दिया जायेगा ?

अप्रैल माह में हुए फसल के नुकसानी के लिए किसान को तीन भागों में बांटा गया है | इसके आधार पर किसान को फसल का क्षति पूर्ति की जाएगी |

  • असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा |
  • सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को अनुदान दिया जाएगा |
  • शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टयर किसान को अनुदान दिया जाएगा |

कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए पात्रता

अप्रैल माह में बारिश तथा आंधी से हुए नुकसानी के लिए किसानों के लिए पात्रता निर्धारित कर दी गई है |

  • रबी फसल के लिए पहले से कृषि इनपुट आवेदन नहीं होना चाहिए |
  • इस योजना के तहत भू स्वामी के अलावा बटाईदार किसान आवेदन कर सकता है |
  • मुवाब्जा अधिकतम 2 हेक्टयर (494 डिसिमिल भूमि) तक के लिए देय है |
  • बैंक खाता आधार लिंक होना अनिवार्य है | योजना का पैसा किसान को आधार लिंक बैंक खाता में दिया जाएगा |
स्व–घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड करें

http://164.100.130.206/fdsnew/Images/SelfDeclaration.pdf

आवेदन कब से करना है ?

अप्रैल माह में बारिश, आंधी तथा ओला से हुए फसल नुकसानी के लिए किसान 7 मई से 20 मई तक आवेद कर सकते हैं | इसके लिए आवेदन शुरू हो चूका है तथा अभी तक 100 किसान ने पंजीयन भी करवा लिया है |

किसान दोबारा आवेदन न करें

यदि कोई किसान रबी मौसम के फरवरी एवं मार्च माह में फसल क्षति के लिए आवेदन कर चुके है तो वैसे किसान अप्रैल माह में हुए फसल क्षति के लिए आवेदन नहीं करेंगे | अगर कोइ किसान फरवरी – मार्च में आवेदन कर चूका है तथा अप्रैल में भी आवेदन अप्रैल में बारिश से हुए क्षति के लिए करता है तो ऐसे किसान का आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा |

किसान अनुदान हेतु कर सकेगें ऑनलाइन आवेदन

किसान स्वयम अपने मोबाईल / लैपटाप से या नजदीकी काँमन सर्विस सेंटर / कम्प्यूटर सेंटर / वसुधा केंद्र से डी.बी.टी. पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं | कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in से आवेदन कर सकते हैं |

आवेदन के समय किसान को यह सभी दस्तावेज होना चाहिए
  1. एलपीसी/जमीन रसीद/
  2. वंशावली / जमाबन्दी/ विक्रय – पत्र
  3. वास्तविक खेतिहर के स्थिति में स्व – घोषणा प्रमाणपत्र तथा वास्तविक खेतिहर +स्वयं भू धारी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ–साथ स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना जरुरी है

अप्रैल माह में हुई फसल नुकसानी के अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

फरवरी तथा मार्च माह में फसल क्षति के लिए किसान यहाँ से आवेदन करें

अभी फरवरी तथा मार्च के अलावा अप्रैल माह में हुए फसल क्षति के अनुदान के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं | मार्च तथा फरवरी के लिए एक ही विकल्प से आवेदन हो रहा है तथा अप्रैल माह में हुए फसल क्षति के लिए किसान वहीं पर दूसरा विकल्प का चयन करें | फरवरी तथा मार्च के लिए किसान 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकता है |

मार्च माह में हुई फसल नुकसानी के अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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12 COMMENTS

    • यदि फसल बीमा है तो कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर सूचित करें या स्थानीय अधिकारीयों को सूचित कर सर्वे करवाएं |

  1. मैं हरियाणा से हूँ। मेरे पास 15 किलो मेंथोल तेल रखा है, मैं इसे कहां पर बेच सकता हूँ ।ADO के पास कोई जवाब नहीं है।

    • सर किसी कंपनी से बात करें जो यह कार्य करती हो |

    • किस राज्य से हैं आप ? अपने यहाँ के स्थानीय अधिकारी या फसल बिमा कंपनी को सूचित करें |

    • दी गई लिंक पर देखें |https://kisansamadhan.com/government-scheme-for-farmers/
      जब भी आवेदन होते हैं हम जानकारी देगें |

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