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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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80 प्रतिशत की सब्सिडी पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करें

फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु अनुदान

देश में सभी किसानों तक कृषि यन्त्र आसानी से उपलब्ध किये जा सके इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही हैं | इन योजनाओं के तहत किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं | केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि यंत्र बैंक (कस्टम हायरिंग सेण्टर) की स्थपना कर रही है | इसके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को सब्सिडी देती है | उत्तरप्रदेश सरकार ने किसानों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किये हैं |

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु प्रमोशन आँफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेंट आँफ क्रांप रेज्डयू योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है | योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्र पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी |

80 प्रतिशत की सब्सिडी पर किसान कौन से कृषि यंत्र ले सकते हैं?

उत्तरप्रदेश के किसान फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर चालित कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीद सकते हैं | इसके अलावा कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन सीटू योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. पलाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, जरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रांप रीपर व रीपर क्म्बांडर इत्यादि दिया जायेगा | यह सभी कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रेक्टर की मदद से संचालित किये जाते हैं |

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योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान

इन सीटू योजना के अंतर्गत किसानों को लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है | सरकार ने 5 लाख रूपये से लेकर 15 लाख रूपये तक के लागत वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत तक कि सब्सिडी दी जाएगी | डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इन-सीटू योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र के क्रय हेतु कुल मूल्य के 80 प्रतिशत अर्थात 4 लाख रुपये का भुगतान कृषि विभाग द्वारा अग्रिम तौर पर ऑनलाइन सम्बंधित समितियों एवं ग्राम पंचायतों के खाते में उपलब्ध करवाया जायेगा | रुपये 5 लाख से 15 लाख तक के कृषि यंत्रों की खरीद हेतु कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जाएगी | सम्बंधित संस्था को स्वयं निजी बजट से यंत्रों को खरीदना होगा |

आवेदन के लिए यह सभी दस्तावेज साथ रखें

कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा | इसके लिए किसानों के पास पहले से कुछ दस्तावेज होना चाहिए |

  • आधार कार्ड – लाभार्थी की पहचान हेतु
  • खतौनी (भूमि की पहचान हेतु )
  • बैंक पास बुक का पहला पन्ना जिस पर लाभार्थी का विवरण हो (लाभ सीधे खाते में पहुँचाया जायेगा)
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किसान आवेदन कहाँ से करें ?

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए कृषि यंत्रों/ फार्म मशीनरी बैंक में से कोई भी कृषि यंत्र विभागीय वेबसाइट पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www. upagriculture.com पर पंजीकरण कर टोकन निकाल सकते हैं | अधिक जानकारी के लिए किसान पाने जिले या ब्लॉक के कृषि विभाग में सम्पर्क करें |

20 टिप्पणी

    • सर इसके लिए अपने ज़िले या ब्लॉक के कृषि विभाग में सम्पर्क करें। यदि चयनित किसान योजना का लाभ नहीं लेते हैं ऐसी स्थिति में आपका नंबर आएगा।

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