10 लाख कृषि यंत्र सब्सिडी लेकर निजी कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन करें

Custom Hiring center yojna aavedan madhya Pradesh 2019-20

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन

कस्टम हायरिंग सेण्टर कैसे खोलें

देश में कृषि को आधुनिक बनाने एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्र की उपलब्धता जरुरी है | आधुनिक कृषि के जरिए किसानों की आय को बढाया जा सकता है | सरकारें सभी किसानों तक आधुनिक कृषि यन्त्र पहुँचाने के लिए सभी जगहों पर प्राइवेट कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की योजना लेकर आई है जिससे सभी छोटे किसान कम दरों पर सभी प्रकार के कृषि यंत्र लेकर खेती किसानी के काम कर सकें | इस योजना में खेती सम्बन्धी उपयोग में आने वाले सभी उपयोगी यंत्र एक जगह पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिसे किसान कम किराये पर लेकर वापस कर सकता है |

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना वैसे तो देश के सभी राज्यों में है परन्तु अभी मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आवेदन बुलाये गए हैं |  मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान समाधान इस योजना की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया है |

निजी क्षेत्र (Privet) कस्टम हायरिंग केंद्र योजना 2019-20 क्या है ?

 किसानों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रेक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएँ देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र ऍम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये गए हैं |

कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

  • प्रत्येक जिले में 05 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है अतः कुल 255 कस्टम हायरिंग केंद्र वर्ष 2019-20 में किये जाएंगे | योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष के लिए रहेंगे अर्थात यदि इस वर्ष आवेदन के बाद किसानों का चयन नहीं होता है तो उन्हें  अगले वर्ष दोबारा आवेदन करने होंगे |
  • सामान्य वर्ग के आवेदकों को 5000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रुपये 2000/- का बैंक ड्राफ्ट नीचे उल्लेखित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के नाम से बनाकर ऑनलाइन अपलोड करना होगा | किसान ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति उपलोड की जाना होगी | बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के सत्यापन के समय सम्बंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी |

1.

आवेदन करने की अवधि

दिनक 05 सितम्बर 2019 से 16 सितम्बर तक प्रत्येक वर्ष एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से

2.

जिलेवार आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि

दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर 2019  तक प्रात: 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में

3.

जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लाटरी पद्धति से निर्धारण

दिनांक 25 सितम्बर 2019  को दोपहर से 12 :00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में

(लाटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर 28 सितम्बर 2019 से देखी जा सकेंगी)

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालय

क्र.
आवेदन का जिला
अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है
संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक

1.

भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले |

कृषि यंत्री भोपाल

संभागीय कृषि यंत्री , जेल रोड, ग्राम – बडवई भोपाल , दूरभाष – 0755 – 2736200

2.

इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री इंदौर

संभागीय कृषि यंत्री , 303 सेटेलाईट बिल्डिंग, जिला प्रशासनिक संकुल, कलेक्टर भवन, इन्दौर |

दूरभाष – 0731 – 2368440

3.

रीवा संभाग एवं शहडोल संभग के सभी जिले

कृषि यंत्री सतना

संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, सतना, दूरभाष – 07672 – 222223

4.

जबलपुर संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री जबलपुर

संभागीय कृषि यंत्री , संजय नगर आधारताल , जबलपुर दूरभाष – 0761 – 2680928

5.

सागर संभाग के सभी जिले

कार्यालय यंत्री सागर

संभागीय कार्यालय यंत्री, वृंदावन बाग़ त्रस्त, गोपालगंज , सागर दूरभाष 07582 – 2241554

6.

ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री ग्वालियर

संभागीय कृषि यंत्री मेला ग्राउंड के सामने ग्वालियर दूरभाष – 0751 – 2364595

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आवेदन की प्रक्रिया 

  • योजना के अंतर्गत एक ग्राम में एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केंद्र स्थापित हो चुके हैं वहां के लिए आवेदन प्रस्तुत न किये जाए |ग्रामों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बंधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा |
  • अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में 19 सितम्बर से 23 मई 2019 तक कार्यालय दिवसों में प्रात: 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा | सत्यापन के दौरान आवेदक को आँनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा | इसके साथ हि आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र , सक्षम अधिकारी द्वारा जरी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कुल अंकसूची ,जाति प्रमाणपत्र (केवल अनु. जाति एवं जन जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाणपत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधाकार्ड ) अथवा ऋण पुस्तिका, स्नातक अंकसूची पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे श्रेणी के निर्धारण हेतु समूह / संगठन द्वारा एफिडेविड प्रस्तुत किया जाना होगा जिसमें संख्यात्मक रूप से समूह के सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाना होगा | अभिलेख अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा न करायें जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर प्राथमिकता सूचि के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा |
  • योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी , किन्तु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है एवं असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसत कर ली जायेगी | आवेदक को ऋण स्वीकृत करने में यदि बैंक द्वारा असहमति व्यक्त की जाति है तो इस स्थिति में भी धरोहर राशि लौटाई नहीं जायेगी |
  • जिले हेतु उपयुक्त पाये गए ऑनलाइन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री / कार्यालय यंत्री कार्यालय में उपरोक्त अनुसार निर्धारित दिनांक / दिनाकों को किया जायेगा | सूचियों में प्राथमिकता का निर्धारण लाटरी के आधार पर किया जायेगा | लाटरी निकालने का कार्य सबके सक्षम किया जावेगा अत; यदि कोई आवेदक उस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनक को कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है | इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केंद्र स्थापित करने हेतु सहायता डी जायेगी |
  • प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (कृषि संकाय स्नातक, सामन्य अनु.सूचित जाती तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियों तैयार की जायेगी | योजना के प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविध्यालय से कृषि उधानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी के स्नातकों को केंद्र स्थापना हेतु जिले हेतु निर्धारित लक्षों के 30 प्रतिशत अधिकतम 1 केन्द्रों तक ही प्राथमिकता दी जायेगी | लाभ हेतु चयनित कृषि संकाय स्नातकों की संख्या अनुसार सामन्य, अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के लक्ष्य कम किये जावेगे |
  • संभाग में लाटरी से चयनित आवेदकों को दिनक 30 सितम्बर 2019 को कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधित एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा |
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लाटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट सम्बंधित कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री कार्यालय में आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत किये जाने होंगे | जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को द्रष्टिगत रखते हुए कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट को परिक्षण उपरांत आवेदक द्वारा चाहे गए बैंकों को अग्रेषित किये जाएंगे | आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा | निर्धारित समय अवधि में प्रकरण की स्वीकृति की सुचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त कर दिया जायेगा | बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के बाद हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा | प्रशिक्षण में एक बार चयन के उपरांत आवेदकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए प्रथक से कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी | प्रशिक्षण उपरांत आवेदक द्वारा केंद्र स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाए गए प्रकरणों में बैंक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में शासन अनुदान भुगतान किया जाएगा | 

प्रत्येक आवेदन हेतु MP Online Portal की (पोर्टल फ़ीस रु. 200 + सर्विस शुल्क 15 प्रतिशत) कुल फ़ीस रु. 230 निर्धारित है |

कस्टम हायरिंग सेण्टर आवेदन हेतु पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें 

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