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बुधवार, मई 1, 2024
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अनुदान पर ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आवेदन करें

ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती हेतु अनुदान

देश में फलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को फल उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी की खेती पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

सरकार राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा इसके लिए इकाई लागत 1,25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 40 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान विभाग की ओर से दिया जाएगा। बता दें कि स्ट्रॉबेरी के पौध रोपण के लिये सामग्री किसान को स्वयं ही क्रय करना होगा।

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ड्रैगन फ्रूट की खेती पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

बिहार सरकार राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराएगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा इसके लिए इकाई लागत 1,25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 40 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान विभाग की ओर से तीन किस्तों में दिया जाएगा। प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद पहले वर्ष में 75 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर दूसरी किस्त का अनुदान एवं दूसरे वर्ष 90 फीसदी पौधे जीवित रहने पर तीसरी किस्त का अनुदान दिया जायेगा। ड्रैगन फ़्रूट के लिए भी लाभार्थी किसान को पौध रोपण सामग्री स्वयं ही खरीदनी होगी।

अनुदान पर ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें?

राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन योजना अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी पर अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन लिए किसानों के पास पहले डीबीटी पंजीयन संख्या होना चाहिए। जिन किसानों का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान dbtagriculture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

 

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