अनुदान पर तालाब निर्माण हेतु आवेदन
देश में सिंचाई क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही है | योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के संसाधन, सिंचाई यंत्र आदि उपलब्ध करवाने एवं सतही जल, भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों, नहरों आदि का निर्माण किया जा रहा है | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक है जिनमें तालाब निर्माण भी एक है | मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में पहले से चल रही “बलराम ताल योजना” को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है | साथ ही राज्य के किसानों से योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं |
कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भुमीगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आयश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम ताल योजना को प्रदेश मे संचालित किया जा रहा है | वर्ष 2020-21 में इस योजना को पुराने प्रावधान के अनुसार अनुदान दरो को यथावत रखते हुए लागु किया गया है | जिन किसानो के खेतो मैं पूर्व से स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन यंत्र स्थापित है मात्र उन्ही किसानो को इस योजना का लाभ प्रावधान से प्रदान किया जावेगा |
क्या है बलराम ताल योजना
परियोजना प्रदेश के समस्त जिलों के लिए लागू की गई है एवं इस योजना से समस्त वर्गों के कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा | परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से किया जायेगा | जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा | जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विकासखंडवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा | जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उप संभाग कृषि एवं जिले के सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी सदस्य होंगे |
बलराम ताल योजना के तहत किसानों दिया जाने वाला अनुदान
इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत की प्रावधानित अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा, इसी प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1,00,000 रुपये के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा |
आवेदन के लिए पात्रता
- बलराम ताल निर्माण हेतु कृषक द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा |
- तालाब निर्माण के लिए वे कृषक ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात् प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान में वह चालू स्थिति में हों इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जायेगा |
- ताल निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवशयक है | पट्टे की भूमि जिस पर कृषक काबिज नहीं अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये जाएंगे |
बलराम ताल योजना 2020-21 की सम्पुर्ण जानकारी के लिए क्लिक करें
योजना के तहत आवेदन कब तक कर सकेंगे
वर्ष 2020 -21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत बलराम तालाब के जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं | इन लक्ष्यों के विरुद्ध 11 फरवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकेगें |
अनुदान पर बलराम ताल निर्माण हेतु आवेदन कैसे करें
किसान भाइयों को बलराम ताल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा | किसान भाई ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से कर सकते हैं, किसान भाई mponline या किसी इंटरनेट कैफ़े से जाकर भी कर सकते हैं | अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं | सभी किसान जिलेवार लक्ष्य के लिए https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx इस लिंक पर आवेदन करें |
Main Kishan anudan ke liye June 2020 se apply Kiya tha abhitak koi
Response nhi Aya sir please check it
जी पोर्टल पर लाभार्थी किसान की लिस्ट में देखें या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें |
खेत में 80 × 80 कि डिगी चाहिए । सरकार द्वारा सहायता क्या है ? बताओं
राजस्थान में डिग्गी निर्माण पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, योजना की जानकारी के लिए https://kisansamadhan.com/government-scheme-for-farmers/rajasthan/agricultural-schemes/dig%e2%80%8dgee-hetu-anudaan/ लिंक पर देखें |