डिग्‍गी हेतु अनुदान

डिग्‍गी  हेतु अनुदान

राज्‍य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्‍गी का निर्माण किया जाकर सिंचाई सुविधा को बढावा दिया गया है।

अनुदान

कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्‍की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

पात्रता

कृषक के पास कम से कम 1 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

    (अ) कियोस्‍क के माध्‍यम से –

  •     कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  •     हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा।
  •     आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।

    (ब) स्‍वयं द्वारा आवेदन –

  •   आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा।
  •     आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  •     आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
  •     आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)

समय अवधि

कार्य पूर्ण होने के उपरान्‍त 30 दिवस मे निस्‍तारण करना होगा।

लाभ प्राप्ति का स्‍त्रोत

जिला स्‍तरीय संबंधित कृषि कार्यालय।

कहां सम्पर्क करें

  •     ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  •     पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  •     उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
  •     जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।