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रविवार, अप्रैल 28, 2024
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पशु पालन विभाग ने पशु मित्र के लिए माँगे आवेदन, 5000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ

पशु मित्र के लिए आवेदन

देश में पशु पालकों को कई तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें पशु टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि शामिल है। पशु पालकों को यह सभी सुविधाएँ आसानी से मिल सके एवं रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 5,000 पशु मित्र नियुक्त करने का फैसला लिया था, जिसको देखते हुए राज्य के पशु पालन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, राज्य के इच्छुक बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशु पालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना शुरू की जा रही है। इस हेतु प्रदेश में 5,000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा एवं उन्हें पशुमित्र के नाम से पहचाना जाएगा। 

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पशु मित्रों को करना होगा यह कार्य

पशुमित्र को (पशुचिकित्सक/ पशुधन सहायक) विभागीय गतिविधियां जैसे पशुओं की टैगिंग, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान, पशु बीमा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, रोग-प्रकोप/आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य में सहयोग के साथ समय-समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में कार्य करना होगा। 

स्वरोजगार के लिए है योजना

पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि योजना के तहत 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय परिलाभ पर पशुमित्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार के लिए है, इसलिए युवा पशुमित्र से यह अपेक्षित रहेगा कि पूर्ण सेवा भाव के साथ पशुपालकों के हितों के लिए कार्य संपादित करेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। इसलिए राज्य में अन्य वर्गों के साथ पशुपालकों के हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

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पशु मित्र के लिए पात्रता

  • योजना के अंतर्गत पशु मित्र के लिए इच्छुक आवेदक (प्रशिक्षित बेरोज़गार पशु धान सहायक/ पशु चिकित्सक) को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • पशु मित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महा विद्यालय से न्यूनतम बी.वी.एससी एंड ए.एच में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • इसके अतिरिक्त पशु मित्र (पशु सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा। 
  • बेरोजगार पशुधन सहायक, जो की पूर्व से पशुधन सेवा केंद्र संचालित कर रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे।

पशु मित्र के लिए आवेदन एवं योजना की विस्तृत जानकारी डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

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