फसल खराब होने पर मुआवजा
अभी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में खेत में खड़ी फसल एवं कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को हो रहे इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने कृषि विभाग को सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीते 2 दिनों में राज्य में भारी बारिश के कारण कई जिलों में हुए फसलों के नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने के दिशा-निर्देश दिए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दें। वहीं राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे पर संयुक्त सर्वे कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।
फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर देना होगा सूचना
बरसात से खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके लिए प्रभावित किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होती है। इसके लिए कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
फसल कटाई के बाद भी नुकसान होने पर दिया जाता है बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में तथा फसल कटाई उपरान्त खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। असामयिक वर्षा एवं जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके।
फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं।
किसान इन टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान के आंकलन की भरपाई के लिए बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर फोन करना होगा। राजस्थान में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कंपनियों के द्वारा बीमा किया गया है, ऐसे में किसानों को अपने ज़िले में जिस कंपनी में बीमा किया है उसके टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके सर्वे कराएँ। यह टोल फ्री नम्बर इस तरह है :-
जिले का नाम | फसल बीमा कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर |
बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाडमेर, झुन्झुनू, करौली एवं उदयपुर | एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड | 18004196116 |
चूरू, भीलवाड़ा, राजसमन्द, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर | एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी | 18002091111 |
बांसवाड़ा, नागौर भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ | रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड | 18001024088 |
बूंदी, डुंगरपुर एवं जोधपुर | फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 18002664141 |
अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा | किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 18002095959 |
जैसलमेर, सीकर एवं टोंक | एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 18002660700 |
बीकानेर, चितौड़गढ़ एवं सिरोही | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 18002005142 |
Hmari fasal mo bhut nukshan phucha hai
यदि फसल बीमा है तो बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या अपने यहाँ के स्थानीय कृषि विभाग में आवेदन करके सूचित करें।