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मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025
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समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

गेहूं बेचने के लिए किसान पंजीकरण

रबी फसल की कटाई शुरू हो गई है इसके साथ ही फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों के पंजीकरण भी राज्य दर राज्य शुरू हो गए हैं | केंद्र सरकार के द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मुल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल पर अगर किसान बेचना चाहते हैं तो अपने अपने राज्य में फसल का पंजीकरण करना जरुरी है |

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का पोर्टल खोल दिया है | इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए आज से ही पंजीकरण कर सकते हैं | किसान समाधान उत्तर प्रदेश में गेहूं कि पंजीकरण से जुड़े सभी जानकारी लेकर आया है |

गेहूं के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण कब से कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण करना जरुरी है | किसानों के पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल को 6 मार्च 2020 से खोल दिया है |

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण कहाँ करें

किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साईबर कैफे या स्वयं से पंजीयन कर सकते हैं | किसान पंजीयन का राजस्व विभाग के भुलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है, इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है | जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाईल नंबर ही अंकित कराएँ | किसान खाद्ध एवं रसद के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं |

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पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान पंजीकरण करने के समय यह सभी दस्तावेज साथ रखें |

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति
  • राजस्व अभिलेख का विवरण
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खता संख्या
  • प्लाट / खसरा संख्या
  • भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
  • फसल (गेहूं) का रकबा (हेक्टेयर में)

100 क्विंटल से अधिक बेचने के लिए सत्यापन

गेहूं विक्रय के पूर्व कृषक पंजीयन की अनिवार्यता रखी गई है तथा 100 कुन्तल से अधिक गेहूं विक्रय की दशा में कृषकों की उपज का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाएगा | इस वर्ष बटाईदार एवं अनुबंध पर खेती लेने वाले कृषकों का भी पंजीकरण करना अनिवार्य होगा | क्रय एजेंसियां अनिवार्य रूप से ऑनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया अपनाएंगी | गेहूं खरीदी का प्रत्येक विवरण ई–उपार्जन माड्यूल पर करना होगा | केवल उसी खरीद को मान्यता दी जाएगी जो ऑनलाइन फीड होगी |

पहले से पंजीकृत किसान क्या करें

जो कृषक खरीफ विपन्न वर्ष 2019–20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें गेहूं विक्रय हेतु पुन: पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, संशोधन कर या बिना संशोधन के पुन: लाँक करना होगा |

पंजीकृत किसानों से गेहूं खरीदी कब शुरू की जाएगी

उत्तर प्रदेश के किसानों से केंद्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियां 1 अप्रैल 2020 से 15 जून 2020 तक करेगी | किसान गेहूं विक्रय के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये | गेहूं विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें |

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वर्ष 2020–21 में प्रदेश में 10 क्रय संस्थानों द्वारा 55 लाख मी. टन गेहूं करी का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है | गेहूं क्रय हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में करी एजेंसियों के 5,000 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे |

किसानों को देना होगा 20 रुपये

क्रय केंद्र पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध करने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूं की उतराई–छनाई व सफाई में आने वाला व्यय रु, 20 /- प्रति क्विंटल कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा परन्तु कृषक को गेहूं मूल्य के अतरिक्त रु.20 /- भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जायेगा | यह भुगतान गेहूं समर्थन मूल्य के अतरिक्त होगा |

गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल रखा है | इस रेट पर उत्तर प्रदेश की गेहूं की खरीदी किया जाएगा | इस बार क्रय एजेंसियों के द्वारा किसानों को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का भुगतान 72 घंटों के अंदर किया जाएगा |

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने हेतु किसान पंजीकरण हेतु क्लिक करें

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