समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण
जैसा की आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है | यह मूल्य उस फसल कि बुवाई से पहले तय कर किया जाता है | जिससे किसान फसल का भाव देख कर बुवाई करे | किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त करने के लिए पंजीयन करना जरुरी रहता है | इस पंजीयन के आधार पर ही किसानों के बिक्री की लिमिट तय की जाती है इसलिए यह पंजीयन कराना जरुरी है | अगर कोई किसान का पंजीयन नहीं करा पाता है तो उसे सरकारी खरीदी से वंचित रखा जाता है एवं उसे उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है | इस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है |
गेहूं समर्थन मूल्य पर पंजीयन किसान कब करवा सकेंगे
मध्यप्रदेश में प्रदेश के किसान भाई रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं उपार्जन हेतु अपना पंजीयन नजदीकी केंद्र पर आज से 28 फरवरी तक करवा सकते हैं। पंजीयन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जिले में निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर शासकीय कार्य दिवसों में किया जायेगा।
गेहूं बेचने के लिए किसान पंजीयन कहाँ करवाएं
किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज बेचने के लिए सोसाइटी के माध्यम से अथवा ई-उपार्जन पोर्टल से पंजीयन करवा सकते हैं | पंजीयन ऑनलाइन किया जायेगा | किसान एम.पी.किसान एप, ई-उपार्जन मोबाईल एप और ई–उपार्जन केन्द्रों पर कर सकते हैं |
पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश:
- किसान अपना पंजीयन आधार नंबर एवं समग्र आई डी के आधार पर कर सकते है|
- पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आई डी का होना अनिवार्य है |
- यदि किसान के पास आधार नं और समग्र आई डी दोनों उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नजदीकी ग्राम पंचायत से संपर्क करें|
- किसान अपनी परिवार समग्र आई डी से सदस्य समग्र आई डी खोज सकते है|
- बैंक खाता क्रमांक पासबुक मे से देख कर सही प्रविष्ट करें|
- यदि आधार नंबर लोड नहीं हो रहा हो तो समग्र आई-डी से अपना पंजीयन करें|
- पंजीयन के पश्चात् पावती प्रिंट करें तथा खरीदी के समय पावती ले जाना अनिवार्य है|
- किसान पंजीयन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है|
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