कृषि आदान अनुदान
किसानों को कृषि कार्यों के लिए खाद, बीज एवं कीटनाशक आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अभी तक किसान इन सामग्रियों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ही खरीद सकते थे। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अब यह अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। राज्य के किसान अब अपनी इच्छानुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञा पत्र-धारी विक्रेताओं से अनुदान पर किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान खरीद सकते है। साथ ही किसान अब वैद्य डीलरों से स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल-भाव भी कर सकते हैं।
राजस्थान कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पूर्व किसान केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ही पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स तथा सूक्ष्म पोषक तत्व खरीद सकते थे। इसके अतिरिक्त कृषि आदानों के रेट भी विभाग द्वारा ही तय किए जाते थे। अब किसी भी वैद्य अनुज्ञा पत्र-धारी डीलर से किसान अपने गांव में ही तथा मोल-भाव करके सही कीमत पर कृषि आदानों की खरीद कर सकते हैं ।
किसानों को कृषि आदान पर दिया जाने वाला अनुदान
सरकार द्वारा किसानों को कृषि आदानों पर अनुदान दिया जाता है, जिसमें पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स तथा सूक्ष्म पोषक तत्व आदि शामिल है। पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। वहीं बायो फर्टिलाइजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपये प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाएगा। जिसमें एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।
किसान कृषि आदान पर अनुदान हेतु यहाँ करें आवेदन
राजस्थान राज्य के जो भी किसान पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की खरीद पर अनुदान लेना चाहते हैं तो उन किसानों को कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। कृषि आयुक्त ने बताया कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है।
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