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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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अंतिम दिन: सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आज ही आवेदन करें

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

किसानों को खेती के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा सोलर पम्प की स्थापना पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद चयनित किसान को पात्रता के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों से इस वर्ष के लिए सोलर पम्प की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके तहत किसान 19 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान के उपनिदेशक श्री राकेष कुमार पाटनी ने बताया कि सौर उर्जा पम्प संयंत्र अनुदान हेतु ऐसे कृषक जिन्होंने ई-मित्र पर आवेदन कर दिया हैं, लेकिन राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सके, ऐसे कृषक पोर्टल पर 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है।

सोलर पम्प पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

राजस्थान सरकार कुसुम योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। जिसमें सौर ऊर्जा पम्प की आधार लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन करना होगा। किसान इसके लिए 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

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योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प परियोजना भी स्थापित किये जा सकते है परन्तु अनुदान 7.5 एचपी क्षमता तक ही दिया जायेगा। योजना के अनुसार किसान के पास स्वयं के भू-स्वामित्व में न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होने पर 3 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प, 0.75 हेक्टेयर भूमि होने पर 5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प, 1.0 हेक्टेयर भूमि होने पर 7.5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प तथा 1.5 हेक्टेयर भूमि होने पर 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प लगाने हेतु पात्र है।

सब्सिडी पर सोलर पम्प हेतु किसान आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-मित्र एवं राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में आवेदित कृषक अपने जन आधार, जमाबन्दी की प्रति एवं किसान द्वारा जल स्त्रोत हेतु स्वघोषित प्रमाण पत्र की प्रति लेकर ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा राज किसान साथी पोर्टल वेबसाईट www.rajkisan.rajasthan.gov.in पर पूर्व में आवेदित टोकन नम्बर को अंकित करते हुये पुनः आवेदन कर सकते है।

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