खेती के लिए टयूबवैल कनैक्शन
देश में किसानों को सिंचाई की उपयुक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसमें किसानों को कृषि के लिए सस्ती बिजली से लेकर सुदूर क्षेत्रों में सोलर पम्प की सुविधा दी जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के लिए कृषि टयूबवैल कनैक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 लेकर आई है।
इस योजना के तहत, उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपये प्रति बीएचपी है, की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिये करना होगा यह काम
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि टयूबवैल कनैक्शन का लोड बढ़ाने की योजना का एक परिपत्र विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल https://www.uhbvn.org.in/web/portal/home पर आवेदन करके अपने टयूबवैल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं।
आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है। उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व–घोषणा पत्र जमा करना होगा।
फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी मिलेगा योजना का लाभ
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित अग्रिम खपत जमा करने की तारीख से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा। निगम आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल को तुरंत अपने खर्च पर बदलेगा । इसके अलावा, फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। बशर्ते कि वे फ्लेट रेट आपूर्ति की जगह मीटर द्वारा आपूर्ति का विकल्प चुनते हों।
उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं तथा अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके।