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रविवार, मई 5, 2024
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किसान अब घर बैठे ले सकेगें भू-अभिलेख

ऑनलाइन भू-अभिलेख की कॉपी कैसे लें

बंधक, दर्ज खसरा, खतौनी, व्यपवर्तन प्रमाणपत्र यह वह दस्तावेज हैं जिसके लिए किसान तहसील का महीनों चक्कर लगाते हैं | कभी – कभी तो एक वर्ष तक लग जाते हैं | किसानों की हमेशा से शिकायत रहती है की इन दस्तावेजों को पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है | यह सभी दस्तावेज इस लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब किसानों को किसी भी तरह का कोई कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेना चाहता है, बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हो, भूमि की खरीद विक्री करना हो |

इस सब को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों यह सभी दस्तावेज आनलाईन कर दिया है | इसके लिए कोई भी किसान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं |

अभी कौन से किसान भू-अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ?

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए शहडोल, सीधी, रतलाम, देवास, धार, अनुपपुर, अशोकनगर, आगर–मालवा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, निवाड़ी और कटनी में वेब जियाईएस(web-Gis) साफ्टवेयर से भू – अभिलेख प्रतिलिपि प्रदाय करने का कार्य शुरू किया गया है | यह 11 सितम्बर इन सभी जिलों में लागु कर दिया गया है |

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नियमों को सरलीकरण किया गया है

21 जिलों के लोक सेवा केन्द्रों पर 11 सितम्बर से डिजिटल हस्ताक्षरित भू – अभिलेख की प्रतिलिपियाँ (बंधक, दर्ज खसरा व्यपवर्तन प्रमाण पत्र) मिलना शुरू हो गया है | आम जन प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए आँनलाईन आवेदन कर बैठे प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं| किसानों को अब तहसील कार्यालय में आकार बंधक दर्ज कराने की जरूरत नहीं है |

भू – अभिलेख प्रतिलिपि के लिए आवेदन नि:शुल्क रहेगा | राज्य शासन ने 1 अगस्त 2019 से प्रतिलिपि प्रदाय की दरों का सरलीकरण भी कर दिया है | अब एक साला और पांच साला खसरा या खाता जामबेंदी, आदिकर अभिलेख, खेवट , वाजिब – उल – अर्ज , निस्तार पत्रक और ए4 आकार में नक्शे की प्रति के पहले पृष्ठ के लिए 30 – 30 रूपये और अतिरिक्त प्रष्ट के लिए 15 – 15 रूपये का शुल्क देना होगा | संबंधित कलेक्टर, तहसील और नकल वितरण केन्द्रों में संशोधित दर का भरपूर प्रचार – प्रसार करने को खा गया है |

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खसरे की जानकारी बैंकों को दिया गया लाग – इन

खसरे में बंधक दर्ज करने के लिए वेब – जीआईएस साफ्टवेयर में लाग – इन सुविधा सभी बैंको को दे डी गई है | इससे भूमि – स्वामी को तहसील कार्यालय जाकर बंधक दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं रहेगी | नामांतरण, बटवारा और बंधक के आदेश को खसरे में अमल कर भूमि–स्वामी को तत्काल प्रदाय किया जा सकेगा | कलेक्टरों को व्यपवर्तन और राजस्व भुगतान के प्रति भी लोगों के जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं |

मध्यप्रदेश ऑनलाइन भू-अभिलेख प्राप्त करने के लिए क्लिक करें 

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