बीज मिनिकिट
- राज्य योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण
- मिनिकिट का आयोजन राजस्थान के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायक होती है।
- कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।
पात्रता
- मिनिकिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है। कुल लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण किये जाने हैं। मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
- एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जावें।
- यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कृषक उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य श्रेणी के महिला कृषकों में मिनिकिट वितरण किया जा सकता है।
- मिनिकिट्स हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जिन्हें गत तीन वर्ष में मिनिकिट कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता जावे।
आवेदन प्रक्रिया
- सहायक निदेशक कृषि विस्तार के कार्यालय में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से।
- चयन हेतु पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सम्बिन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर ग्रामवार बनाई जावें।
- चयन हेतु पात्र महिला कृषकों की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाई जाये तथा पात्र महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जावें।
समय अवधि
बुवाई समय 15 दिन से पूर्व।
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।