सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना 

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना 

योजना का नाम

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का विस्तार क्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

योजना:

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत / संकर सब्जी फसल के लिये लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसलों हेतु अधिकतम 10,000 /- रूपये प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे – आलू, अरबी के लिये अधिकतम रूपये 30,000 /- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रवधान है | योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टयर तक का लाभ दिया जा सकता है |

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें

सभी कृषक पात्र

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें