औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का नाम

औषधीय एवं सुगंधित सफल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का विस्तार क्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

योजना:

योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है | प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रस्ताव है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.फसल का नामलागत मापदण्ड प्रति हे. (रूपये में)अनुदान पात्रता (प्रतिशत में)अनुदान राशि (रूपये में)
1.आंवला6500020%13000
2.अश्वगंधा2500020%5000
3.बेल4000050%20000
4.कोलियस4300020%8600
5.गुडमार2500020%5000
6.कालमेघ2500020%5000
7.सफ़ेद मूसली31250020%62500
8.सर्पगंधा6250050%31250
9.शतावर6250020%12500
10.तुलसी3000020%6000

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें

सभी कृषक पात्र

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें|