विभागीय जलाशयों में मत्स्योत्पादन

 

विभागीय जलाशयों में मत्स्योत्पादन

योजना का नाम          

विभागीय जलाशयों में मत्स्योत्पादन

सम्बद्ध   

राज्य योजना

योजना का उद्देश्य

विभागीय जलाशयों में मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनक एकत्रीकरण तथा प्रशिक्षण

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन         

विभागीय जलाशयों में मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनक एकत्रीकरण तथा प्रशिक्षण

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया   

विभागीय जलाशयों में कार्य हेतु मछुआ सहकारी समिति समूह के द्वारा आवेदन जिले में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य निरीक्षक को देते हुए उक्त आवेदन पत्र में निम्न बिन्दुओं का समावेश होना आवश्यक है :

  1. क्रियाशील एवं सक्रिय मछुआ सहकारी समितिसमूह का आवेदन पत्र
  2. समिति समूह का प्रस्ताव ठहराव
  3. समिति समूह की सूची जो उक्त जलाशय में मत्स्याखेट कार्य करेगी ।
  4. विभागीय स्वत्व शुल्क की दर एवं नीति निर्देशों के अनुरूप ही कार्य का उल्लेख हो ।
  5. सिक्यूरिटी राशि जमा करने एवं एडवांस रायल्टी जमा करने तथा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात ही मत्स्याखेट कार्य प्रारंभ कराना एवं समितिसमूह के मछुआ सदस्यों को परिचय पत्र प्रदाय करना तथा परिचय पत्र प्रदाय किए गए सदस्यों से ही मत्स्याखेट शिक्षण कार्य करवाना
  6. निर्धारित समय पर प्रतिदिन मत्स्याखेट की तौल करवाना एवं मत्स्याखेट रजिस्टर में प्रविषिठ करना
  7.  मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट, 1948 के नियमों का पालन अनिवार्य है।                 

हितग्राही की अर्हताएं

क्रियाशील एवं सक्रिय मछुआ सहकारी समिति/समूह

प्रशिक्षण अवधि   

    10 दिवस

स्त्रोत: मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग विभाग, मध्यप्रदेश