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सरकार नलकूप हेतु बोरिंग के साथ ही मोटर पम्प सेट पर दे रही है भारी अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, सिंचाई के पर्याप्त साधन होने पर जहां किसान वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती कर सकते हैं वहीं फसलों की उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। सिंचाई के महत्व को देखते हुए बिहार सरकार राज्य में किसानों को सिंचाई की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सात निश्चय-2 के अंर्तगत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना चला रही है। योजना के अन्तर्गत किसानों को नलकूप हेतु बोरिंग कराने के साथ ही मोटर पम्प सेट पर अनुदान दिया जा रहा है।

यह योजना केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड/पंचायत को छोड़कर असिंचित क्षेत्रों में उस भूमि पर लागू होगी जो भूमि निजी नलकूप अधिष्ठापन के लिए साथ निश्चय-2 हर खेत तक सिंचाई का पानी अन्तर्गत तकनीकी सर्वेक्षण में चिन्हित हो अथवा अनुदेश के अनुरूप उपयुक्त हो। योजना के अन्तर्गत राज्य में अनुदान पर कुल 30,000 नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

क्या है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की विशेषता

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प सेट के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार है:-

  • 4-6 इंच व्यास का कम (शैलों) एवं मध्यम गहराई का नलकूप,
  • 2-5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प / सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प

बोरिंग एवं पम्प सेट पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा

बिहार सरकार निजी नलकूप बोरिंग योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान देगी। किसानों को यह अनुदान बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत एक किसानों को अधिकतम 70 मीटर की गहराई तक के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा। एक तो बोरिंग करके पानी जलस्राव निकालने पर एवं दूसरा मोटर पम्प सेट खरीदकर लगाकर चलाने के बाद।

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नलकूप हेतु बोरिंग पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

नलकूप हेतु बोरिंग के लिए सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

सरकार ने नलकूप हेतु बोरिंग के लिए अनुमानित लागत तय कर दी है, जिस पर ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 70 मीटर की गहराई के बोरिंग पर ही अनुदान देगी। सरकार द्वारा हेतु बोरिंग के लिए अनुमानित लागत 1200 रुपए प्रति मीटर तय की गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसान को 600 रुपए प्रति मीटर, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति मीटर एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति मीटर का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर पम्प सेट पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

वहीं बात की जाए मोटर पम्प सेट/ सबमर्सिबल सेट की तो योजना के अन्तर्गत किसानों को 2 HP से लीकर 5 HP  तक तक के मोटर पंप सेट पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें भी सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत का अनुदान देगी। किसान नीचे चित्र में मोटर पम्प सेट पर दिए जाने वाले अनुदान की दर देख सकते हैं।

Subsidy Rate on Motor Pump Set
निजी नलकूप योजना के तहत बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान की दरें

अनुदान के लिए यह किसान होंगे पात्र

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता निर्धारित की है, जिसे पूरा करने वाले किसान ही योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए यह किसान होंगे पात्र:-

  • साथ निश्चय-2 हर खेत तक सिंचाई का पानी अन्तर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित स्थलों के व अन्य असिंचित क्षेत्रों के कृषक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड/ पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूपों अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
  • वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खण्ड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था/विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, इस संदर्भ मे आवश्यक घोषणा पत्र किसान को देना होगा।
  • एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं मोटर पम्प सेट के लिए अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व मे कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस संदर्भ मे आवश्यक घोषणा पत्र कृषक को देना होगा।
  • आधार (भुगतान आधार आधारित होगा)
  • भू-धारकता प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
  • फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायक अभियंता कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषिक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाए।

निजी नलकूप हेतु बोरिंग एवं पंप सेट पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

बिहार के किसान जो योजना का लेना चाहते हैं वे किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसानों को आवेदक की जानकारी, पता, एल.पी.सी. का विवरण आदि जानकारी भरनी होगी। साथ ही किसानों आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी  https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पोर्टल पर देख सकते हैं।

नलकूप हेतु बोरिंग एवं पम्प सेट अनुदान पर लेने के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें
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