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गुरूवार, दिसम्बर 5, 2024
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फसलों को कीटों से बचाने के लिए सरकार दे रही है 75 फीसदी अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

फसल को कीट से बचाने के लिए अनुदान

अभी देश में किसानों के खेतों में रबी सीजन की विभिन्न फसलें लगी हुई हैं। इन फसलों में बुआई से लेकर कटाई तक कई तरह के कीट लगते हैं जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को होने वाले नुक़सान से बचाने के लिए सरकार फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजों पर अनुदान देती है। इस कड़ी में बिहार सरकार फसलों को कीटों से बचाने के लिए अनुदान दे रही है।

किसान दलहनी, तिलहनी फसलों के साथ ही फल, सब्जी फसलों का बचाव बिना किसी कीटनाशक के कर सकते हैं इससे इन फसलों की गुणवत्ता पर भी बुरा असर नहीं पड़ता है। किसान इन फसलों में लाइट ट्रैप, फेरोमेन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाइफ लाइम ट्रैप लगा कर कीटों से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी तक का अनुदान दे रही है।

किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा?

कृषि विभाग बिहार किसानों दलहन, तेलहन और उद्यानिकी फसलों के लिए लाइट ट्रैप सेट पर अनुदान देगी। इसके लिए किसान को एक एकड़ क्षेत्र के लिए एक लाइट ट्रैप जिसकी लागत 1152 रुपये है, पर 75 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। इससे किसान को अधिकतम 864 रुपये का अनुदान मिलेगा शेष राशि किसान को स्वयं ही वहन करनी होगी। दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों के लिए फार्म गार्ड सेट (एक सेट प्रति एकड़) जिसकी लागत 1700 रुपये है, पर 75 फीसदी यानि की 1275 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:  कपास की फसल को किसान इस तरह बचायें गुलाबी सुंडी से, कृषि विभाग ने जारी की सलाह

बिहार सरकार किसानों को दलहनी, तिलहनी एवं उद्यानिकी फसलों को कीटों से बचाने के लिए अनुदान दे रही है। यह अनुदान रैयत (जमीन वाले किसान) और गैर रैयत (बटाईदार) किसान दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए अनुदान मिलेगा जबकि टाल क्षेत्र के लिए एक किसानों को अधिकतम 3 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा।

किसान अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो बिहार में दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे हैं वे किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग के वेबपोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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