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सोमवार, अप्रैल 29, 2024
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किसानों को कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनुदान हेतु आवेदन

आज के समय बाजार में बुआई से लेकर कटाई और उसके बाद फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। इन कृषि यंत्रों की कीमत अधिक होने के कारण किसान यह कृषि यंत्र खरीद नहीं पाते हैं। जिसको देखते हुए सरकार किसानों को इन कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के साथ-साथ कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए सब्सिडी देने जा रही है।

कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत सरकार इस वर्ष किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी। इसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी तथा उद्यानिकी से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है। इसके अलावा सरकार SMAM योजना के अंतर्गत इस वर्ष 104 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से कृषि यंत्रों के साथ कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए भी अनुदान देगी।

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये कितना अनुदान Subsidy मिलेगा

कृषि विभाग बिहार सरकार ने किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार है:-

  1. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपये है पर किसानों 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
  2. इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, एवं गया जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जायेगा। स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की इकाई लागत पर किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
  3. वहीं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के चयनित गाँवों में 101 कृषि यंत्र बैंक जिसकी इकाई लागत 10 लाख रुपये है पर 80 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy मिलेगा?

बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों को दो योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक उपयोग में आने वाले कृषि यंत्र एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी कृषि यंत्र शामिल है। सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर इकाई लागत का 40 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जायेगा। किसानों को इन कृषि यंत्रों पर अनुदान यंत्र के प्रकार एवं किसान वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।

इसमें किसानों को राज्य योजना के अंतर्गत जिलों के लिए कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के कृषकों अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य अनुदान दिया जाएगा। वहीं बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा बनाये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में अनुदान दर यंत्र की क़ीमत 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये आवेदन कब होंगे?

बिहार के किसान दोनों योजनाओं के तहत ऑनलाईन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर दिनांक 5 अप्रैल को 2:00 बजे से अपनी सुविधानुसार कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के खरीद करने के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा, जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी।

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कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें?

अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि यंत्र बैंक लेने के लिए इच्छुक किसानों को कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पूर्व कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर Registration करना अनिवार्य है। बिना Registration नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र की क़ीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र खरीद सकेंगे एवं अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में अंतरित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ ज़िला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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