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शनिवार, जनवरी 18, 2025
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31 मार्च तक ऋण चुकाने वाले किसानों को नहीं देना होगा ब्याज

देश में किसानों को खेती-किसानी में निवेश के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज के ही दिया जाता है लेकिन इसके लिए किसानों को लिए गए लोन की राशि समय पर जमा करना होता है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए लोन लिया था उसके जमा करने की अंतिम तिथि आ गई है।

दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। ऐसे में जिन किसानों ने खरीफ 2023 के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से लोन लिया था उन किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले यह लोन बैंक में जमा करना होगा।

किसानों को मिलेगा ब्याज पर अनुदान

सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंक के प्रबन्ध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाता है जिसका समय पर चुकारा करने पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। खरीफ 2023 ऋण चुकारे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है उक्त तिथि से पहले ऋण चुकारा करने पर किसानों से किसी भी प्रकार का ब्याज वसूल नही किया जाएगा।

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वहीं नियत तिथि तक फसली ऋण का भुगतान नही करने पर खाता अवधिपार हो जाएगा, जिस पर अवधिपार ब्याज सहित किसानों से ऋण की वसूली की जाएगी। ऐसे में किसानों को अधिक ब्याज के भुगतान से बचने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले ही बकाया फसली ऋण संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा कराना होगा।

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